casual leave rule

Casual leave: केंद्र सरकार के कर्मी के लिए आकस्मिक अवकाश के नियम

जीवन में आने वाली आकस्मिक स्थिति के लिए अवकाश की आवश्यकता होती है। Central civil service (Leave) Rule 1972 में इसका प्रावधान किया गया है। 

Casual leave या आकस्मिक अवकाश को आम बोलचाल में CL कहते है।

CL छुट्टी का एक प्रकार नहीं

CL को छुट्टी के प्रकार के रूप में मान्यता नहीं दिया गया है। यानी यह उपार्जित छुट्टी या आधे वेतन पर छुट्टी की तरफ नियमित छुट्टी की तरह नहीं है।

इसलिए यदि कोई सरकारी सेवक CL में है तो उसे ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं माना जाता और उसके वेतन में कोई फर्क नहीं पड़ता है।

नियम

CL के लिए यदि नियम को समझना हैं तो कार्मिक विभाग द्वारा समय समय पर निकाला गए OM यानी office memorandum को देखना चाहिए।

OM को देखने के बाद जो नियम सामने आये है:-

  1. सभी सरकारी सेवक को चाहे वह A, B, C, D में से जिस वर्ग का हो, उसे एक कैलेंडर ईयर (1jan से 31Dec) में 8 CL मिलेगा।
  2. एक कैलेंडर ईयर में 8 CL मिलता है।
  3. यदि कोई कर्मी इसे नहीं लेता या छुट्टी खाते में बच जाता है तो वह लैप्स हो जाता है। यानी आप अगले कैलेंडर ईयर में इन बची छुट्टियों पर दावा नहीं कर सकते।
  4. छठा वेतन आयोग ने दिव्यांगों सरकारी सेवक के लिए 12 CL की अनुशंसा की थी। इसके अनुपालन में दिव्यांगों सरकारी सेवक के लिए 4 अतिरिक्त special casual leave दिया गया।
  5. छुट्टी देने वाला पदाधिकारी एक साथ किसी सरकारी सेवक को 5 CL दे सकता है। लेकिन यदि उसे विवेकपूर्ण लगे तो तर्कपूर्ण कारण होने पर वह 5 दिनों से अधिक CL एक साथ दे सकता है।
  6. यदि कोई कर्मी कैलेंडर ईयर के बीच नौकरी में आता है तो यह छुट्टी देने वाले पदाधिकारी उसे 8 दिनों का लगातार छुट्टी दे सकता है।
  7. रविवार या छुट्टी के दिन के prefix या suffix में CL लिया जा सकता है। इसे इस तरह से समझते है। यदि कर्मी शनिवार को CL लेता है तो फिर रविवार की छुट्टी को उसकी छुट्टी के साथ नहीं जोड़ा जाएगा।
  8. इसी तरह RH यानी Restricted holiday में भी Prefix या suffix के साथ छुट्टी लिया जा सकता है।
  9. Casual leave को special casual leave के साथ जोड़ा जा सकता है। लेकिन यदि कर्मी ने अन्य छुट्टियां जैसें EL, maternity leave या HPL लिया है और इसके साथ special casual leave भी साथ ले रखा है तो इसके साथ casual leave और Special casual leave को साथ-साथ नहीं दिया जा सकता।
  10. यदि कोई सरकारी सेवक सरकारी काम से tour पर है, तब भी वह CL ले सकता है।

Half day CL यानी आधे दिन का आकस्मिक अवकाश

  • सरकारी सेवक को आधें दिन का CL दिया जा सकता है।
  • जो office का लंच टाइम है, वह Half day CL के लिए विभाजक माना जायेगा।

CL का अन्य नियमित छुट्टी के साथ दिया जाना

Example; मान लेते है कि एक सरकारी सेवक पूरे कैलेंडर ईयर में आठ में से साढ़े सात दिनों का CL ले चुका है और अब उसके छुट्टी खाते में सिर्फ आधे दिन का CL बचा है। वह सरकारी सेवक Half day CL लेकर छुट्टी में जाता है। लेकिन दूसरे दिन वह बीमार पड़ जाता है या अन्य किसी अपरिहार्य कारणों से वह काम पर नहीं आ पता।

ऐसी स्थिति में स्पेशल प्रोविजन किया गया है।

इस तरह के विशेष परिस्थितियों में छुट्टी देने वाले अधिकारी को यह शक्ति देता है कि वह ऐसी छुट्टी को नियमित छुट्टी जैसे EL या HPL के साथ कंबाइन कर सकता है।

काम पर लेट आने वाले कर्मी के लिए

यदि सरकारी कर्मी देर से आता है तो छुट्टी खाते से half day का CL काट दिया जाएगा।

लेकिन यदि छुट्टी देने के लिए सक्षम पदाधिकारी को लगता है कि किसी अपरिहार्य कारणों से उपस्थिति देर से बनाई गई है तो वह एक कैलेंडर वर्ष में ऐसे दो मामलों में 1 घंटे तक की देरी को माफ़ कर सकता है।

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