किसी court का यह आम नज़ारा है कि पुलिस किसी आरोपी को जब अदालत लाती है और उसे वापस थाने या जेल ले जाती है तो उसे हथकड़ी लगा देती है या हाथ पैर में जंजीर बाँध दी जाती है।
यदि हमारे देश के कानून की बात करें, तो कानून यह कहता है कि Supreme court द्वारा निर्धारित शर्ते पूरा करने पर ही किसी व्यक्ति को हथकड़ी लगाई जा सकती है।
Supreme court ने दो famous case-
(1) सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन,1978,और
(2) प्रेम शंकर शुक्ल बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 में guideline दिया है।
Police officer हथकडी Routine manner में नहीं लगा सकता।
हथकड़ी लगाने की कुछ शर्ते है-
1.केवल अजमानतीय (गंभीर) अपराध के मामलों में ही हथकडी लगाई जा सकती है।
2.यदि अभियुक्त का पहले कोई record रहा है या चरित्र रहा है कि वह हिंसक हो सकता है, लोक शन्ति भंग कर सकता है, तोड़ फोड़ कर सकता है, या गिरफ्तारी में रुकावट डाल सकता है।
3.वह suicide कर सकता है या भाग सकता है, Police से घिरे रहने के बावजूद।
4.और, Valid reason होने पर Magistrate के order से ही हथकडी लगाई जा सकती हैं।
Citizen for democracy v. State of Assam के मामलें में अभियुक्तों को हॉस्पिटल में Bed में chian से बाँध कर रखा गया था, जबकि police का कमरे के बाहर पहरा था,और उनके भागने का कोई रास्ता नहीं था। Supreme court ने इसे व्यक्ति के मौलिक अधिकार के विरूद्ध माना।
Police यह भी बहाना नहीं बना सकती है कि Senior officer का आदेश हैं।
यदि Routine manner में हथकड़ी लगाई जाती है, तो यह मौलिक अधिकार के विरूद्ध होगा।
Supreme court ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को जानवरों की तरह नहीं बांधा जा सकता।
हथकड़ी लगाना व्यक्ति के self respect के विरूध होगा। हर व्यक्ति को Right to life with dignity का मौलिक अधिकार है।
अगर पुलिस किसी को हथकड़ी लगाना चाहती है तो उसे युक्तियुक्त कारण बताते हुए संबंधित न्यायालय से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
यदि पुलिस बिना किसी कारण के किसी व्यक्ति को हथकड़ी लगाती है, तो यह उसके मौलिक अधिकार का हनन होगा। और यह contempt of court माना जायेगा, इसपर उस अधिकारी को सजा मिलेगी।
Sum Up
👉 Routine manner में हथकडी नहीं लगाई जा सकती।
👉 केवल गंभीर मामलों में ही गिरफ्तारी के समय हथकड़ी लगाया जा सकता है या ऐसा रिकॉर्ड है कि अपराधी भाग सकता है या आत्महत्या कर सकता है तो लिखित कारण देते हुए,
👉 Court/JM के order से हथकडी लगाई जा सकती है।
👉 साथ ही, Police Daily diary maintain करेगी,और हथकडी लगाने का कारण लिखेगी।
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