यद्यपि माँ बच्चे को जन्म देती है, लेकिन बच्चे के जन्म के समय और उसके बाद पिता की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पिता का दोनों के लिए भावनात्मक रूप से और स्वयं उपस्थिति रहना जरूरी है।
केन्द्र सरकार ने अपने सभी कर्मियों के लिए Central civil service (leave) rule 1972 में पितृत्व अवकाश का प्रावधान किया है। (देखें Rule 43A)
इसके अंतर्गत:-
- दो बच्चों के लिए 15 दिनों की पितृत्व अवकाश दिया जाएगा।
- यह छुट्टी नियमित कर्मी के साथ-साथ प्रशिक्षु को भी दिया जाएगा।
- यह छुट्टी डिलीवरी के 15 दिन पहले या फिर डिलीवरी से 6 माह के भीतर लिया जा सकता है।
- यदि इस अवधि में छुट्टी नहीं लिया गया हो तो यह छुट्टी लैप्स हो जाएगा।
- यानी आप डिलीवरी से 6 माह तक पितृत्व अवकाश नहीं लेते है तो फिर आप पितृत्व अवकाश का दावा नहीं कर सकते।
- आपको 15 दिनों की छुट्टी के साथ 15 दिनों की सैलरी मिलेगी।
- यह सैलरी आपके द्वारा छुट्टी शुरू होने के ठीक पहले मिलने वाली सैलरी के बराबर होगी।
- पितृत्व अवकाश को अन्य छुट्टी जैसें Half pay leave के साथ जोड़ा जा सकता है।
- Leave account से पितृत्व अवकाश की छुट्टी को घटाया नहीं जाएगा।
- आमतौर पर पितृत्व अवकाश की अर्जी को अस्वीकृत नहीं किया जाएगा।
Adoption यानी गोद लेने के केस में पितृत्व अवकाश देखें (Rule 43-AA)
यदि कोई पुरुष कर्मी बच्चे को गोद लेता है तो उसे निम्न प्रावधान के अनुसार पितृत्व अवकाश मिलेगा:-
- पुरूष कर्मी (प्रशिक्षु भी) दो बच्चे से कम ,वैध रीति से 1 साल से कम उम्र के बच्चे को यदि गोद लेता है तो उसे 15 दिनों का पितृत्व अवकाश मिलेगा।
- यह अवकाश गोद लेने के दिन से 6 माह के भीतर लिया जा सकता है।
- यदि इस अवधि में छुट्टी नहीं लिया गया हो तो यह छुट्टी लैप्स हो जाएगा।
- यानी आप गोद लेने के दिन से 6 माह तक पितृत्व अवकाश नहीं लेते है तो फिर आप पितृत्व अवकाश का दावा नहीं कर सकते।
- आपको 15 दिनों की छुट्टी के साथ 15 दिनों की सैलरी मिलेगी।
- यह सैलरी आपके द्वारा छुट्टी शुरू होने के ठीक पहले मिलने वाली सैलरी के बराबर होगी।
- पितृत्व अवकाश को अन्य छुट्टी जैसें Half pay leave के साथ जोड़ा जा सकता है।
- Leave account से पितृत्व अवकाश की छुट्टी को घटाया नहीं जाएगा।
- आमतौर पर पितृत्व अवकाश की अर्जी को अस्वीकृत नहीं किया जाएगा। Read more:maternity Leave: सरकारी सेवकों के लिए मातृत्व अवकाश के नियम