Special Casual Leave Rule

Special Casual Leave Rule 2022 : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश के नियम

Special Casual Leave Rule 2022 , केंद्रीय कर्मचारियों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश के नियम

केंद्र सरकार के कर्मियों के लिए SCL यानी Special Casual Leave या विशेष आकस्मिक अवकाशकी व्यवस्था है। 

अभी हाल में DOPT ने casual leave और special casual leave के लिए एक brochure जारी किया है। इसे आप link में click करके download कर सकते है।

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Special casual leave for blood donation PDF

CL & SCL Rules | Department of Personnel & Training (dopt.gov.in)    

special casual leave rule 2022 PDF

Special casual leave के लिए सामान्य नियम

  1. Special casual leave छुट्टी का कोई मान्य रूप (Recognized form of leave) नहीं है,जो सरकारी सेवक Special casual leave में है, वह ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं माना जाता है।
  2. Special casual leave किसी नियामित छुट्टी जैसे EL, HPL या CCL के अवधि विस्तार के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा। जैसें- अगर कोई सरकारी सेवक EL में है तो वह X तारीख तक के लिए EL लिया है, उसे बढ़ाने के लिए SPL नहीं स्वीकृत की जायेगा।
  3. Special casual leave को casual leave के साथ या अन्य नियमित छुट्टी के साथ merge किया जा सकता है लेकिन दोनों के साथ merge नहीं किया जा सकता है। जैसें SPL और अन्य नियमित छुट्टी के प्रकार जैसें EL के साथ merge  किया जा सकता है। या फिर SPL और casual leave का combination किया जा सकता है।
  4. SPL कभी working days के लिए या फिर days में दिया जाता है। दोनों में अंतर है।
  5. यदि Special casual leave days में दिया जाता है तो इसमें संडे और क्लोज हॉलीडे को गणना में शामिल किया जाता है।लेकिन जब working days के रूप में SPL दिया  जाता है तो संडे और हॉलिडे को गणना में शामिल नहीं किया जाता है।
  6. LTC (Leave travel concession)  SCL की अवधि में दिया जा सकता है।

Family welfare schemes के लिए SCL

सरकारी सरकारी सेवक को फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंतर्गत ऑपेरशन करवाने के लिए SCL दिया जाएगा-

पुरुष सरकारी सेवक के लिए

क्र० स० Operation का प्रकार अधिकतम छुट्टी
1 Vasectomy (नसबंदी) 5 working days
2 Vasectomy for second time due to failure of the first operation 5 working days

महिला सरकारी सेवक के लिए

क्र० स० Operation का प्रकार अधिकतम छुट्टी
1 Puerperal Tubectomy/ Non-puerperal Tubectomy(including Laparoscopic method) 10 working days
2 Puerperal Tubectomy/Non-puerperal Tubectomy for 2nd time 10 working days
3 Salpingectomy after Medical termination of pregnancy (MTP) यानी गर्भपात के बाद नसबंदी का ऑपेरशन 10 working days (यदि salpingectomy आपरेशन के बाद CCS Leave rule के rule 43 के अंतर्गत 6 सप्ताह का मातृव अवकाश लिया गया हो ,तो SCL नहीं दिया जाएगा)
4 IUCD insertion/reinsertion जैसें कॉपर टी लगवाना या दुसरी बार लगवाना Day of insertion/reinsertion जिस दिन यह प्रोसेस किया जाता है उस दिन के लिए SCL दिया जाएगा

Post Sterilization Complication

ऑपरेशन के बाद यदि कोई जटिलता आती है -पुरूष/महिला सरकारी सरकारी सेवक दोनों के मामले में- और यदि अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं है, तो कोई भी SCL स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यदि आवश्यक होगा तो Commuted leave स्वीकृत किया जायेगा।

S.N For Non-Hospitalization  Maximum Duration
1 Post Vasectomy Complications No SCL , commuted leave to be granted , if necessary
2 Post Tubectomy Complications

लेकिन यदि अस्पताल जाने की नौबत आती है तो additional special casual leave स्वीकृत किया जाएगा मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर

S.N For Hospitalization  Maximum Duration
1 Post Vasectomy Complications 7 working days
2 Post Tubectomy Complications 14 working days

पत्नी की देखभाल के लिए SCL 

यदि किसी पुरुष सरकारी सेवक की पत्नी ने नसबंदी का ऑपरेशन करवाया हो, तो मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर उसे अपनी पत्नी की देखभाल के लिए 3 दिनों का SCL स्वीकृत किया जाएगा।

पुनर्संयोजन Recanalisation के लिए SCL

यदि सरकारी सेवक अपने नसबंदी को वापिस कराना चाहता है जिसे रीकैनलाइजेशन कहते हैं, तो 21 दिनों का या फिर जितने दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती होना है (जो भी कम हो) SCL स्वीकृत किया जाएगा। साथ ही ,आपरेशन के लिए आने-जाने के लिए भी SCL स्वीकृत किया जाएगा।

लेकिन पुनर्संयोजन (Recanalisation) के लिए SCL स्वीकृत तभी किया जाएगा जब:- 

  • जब सरकारी सेवक अविवाहित हो या
  • उसके दो से कम बच्चे हो 
  • पुनर्संयोजन (Recanalisation) के लिए ठोस कारण हो,जैसे- नसबंदी के बाद उसके सभी बच्चों की मृत्यु हो गई हो।

खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए SCL के नियम

यदि कोई सरकारी सेवक राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय महत्व के खेल प्रतियोगिता में भाग लेता है तो उसे ऑन ड्यूटी माना जाएगा। 

इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए यदि वह प्रतियोगिता पूर्व किसी कोचिंग कैंप में भी भाग लेता है तो इसे भी ऑन ड्यूटी माना जाएगा।

इसके अलावा जिन खेल कार्यक्रमों के लिए SCL दी जाएगी वे है:-

S. N. Nature of Events Maximum SCL in a calendar year
1 राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय महत्व के खेल प्रतियोगिता के लिए चयनित टीम को  कोचिंग देने या प्रशासन के लिए सरकारी सेवक का चयन किया गया है तो उसे SCL दिया जाएगा।

लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि उनकी सेवा स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया या ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा मान्यता प्राप्त एसोसिएशन द्वारा ही लिया गया हो।

30 days
2 राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय महत्व के खेल प्रतियोगिता में सरकारी सेवक का चयन commentator के रूप में किया गया है तो उसे SCL दिया जाएगा।

लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि उनकी सेवा ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन के लिए होनी चाहिए। 

30 days
3 नीचे दिए गए संस्थान में कोचिंग या ट्रेनिंग कैंप में भाग लेने के लिए 1.राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम या इसी तरह के ऑल इंडिया कोचिंग स्कीम

2. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, पटियाला

3. ऑल इंडिया काउंसिल ऑफिस स्पोर्ट्स द्वारा मान्यता प्राप्त नेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स बोर्ड द्वारा आयोजित कोचिंग कैंप

30 days
4 इंडियन माउंटेनियर्स फाउंडेशन द्वारा मान्य ट्रैकिंग या मॉन्टेनिआर एक्सपीडिशन में भाग लेने के लिए 30 days
5 इंटर मिनिस्ट्रियल और इंटर डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट और स्पोर्ट्स इवेंट में भाग लेने के लिए लेकिन, यह खेल कार्यक्रम सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिये। 10 days
6 अखिल भारतीय स्तर या अंतर-राज्य स्तर के सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे डांस,ड्रामा,म्यूजिक में भाग लेने के लिए जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित हो। 30 days
  • यहां ध्यान रखने वाली बात है कि सरकारी सेवक को एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिनों का ही अधिकतम विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। 
  • यदि वह एक से अधिक इवेंट में भाग लेता है तो भी एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिनों का ही Special Casual Leave मिलेगा।

Scientific association और Co-operative society की मीटिंग्स में भाग लेने के लिए SCL

1.सरकारी सेवक को साइंटिफिक एसोसिएशन की बैठकों में भाग लेने के लिए और बैठक के लिए आने- जाने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश दिया  जायेगा। इस उद्देश्य के लिए दिए गए विशेष आकस्मिक अवकाश को कैजुअल लीव के साथ कंबाइन किया जा सकता है।

2.ऐसे सरकारी सेवक जो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए बनाई गई कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं,या ऑफिस बिरर है या प्रबंधन कमेटी के मेंबर है और ऐसे सरकारी सेवक की पोस्टिंग ऐसे सोसाइटी के मुख्यालय से बाहर है, तो उन्हें एक कैलेंडर वर्ष में 10 दिनों का अधिकतम विशेष आकस्मिक अवकाश  को-ऑपरेटिव सोसाइटी के मीटिंग में भाग लेने के लिए दिया जाएगा।

यूनियन/एसोसिएशन की गतिविधियों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश 

सरकारी सेवक जो सरकारी सेवकों के लिए बनी यूनियन/एसोसिएशन के ऑफिस बिरर हैं या प्रतिनिधि हैं,उन्हें इस प्रकार से विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा :-

क्र० यूनियन/एसोसिएशन के सदस्यों का प्रकार एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम दिनों को संख्या
1 जो office bearer है 20 days
2 जो executive committee के outstation members है 10 days
3 जो executive committee के Local members 5 days

विभागीय परीक्षा में भाग लेने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश 

विभागीय पदोन्नति परीक्षा में भाग लेने के लिए और इसके लिए यात्रा के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा।

यहां ध्यान रखने वाली बात है कि यदि प्रतियोगिता परीक्षा में सीधी बहाली के लिए कोई सरकारी सेवक भाग ले रहा है, तो उसे विशेष आकस्मिक अवकाश नहीं दिया जाएगा।

बंद या कर्फ्यू के कारण अनुपस्थिति को नियमित करना 

यदि कोई सरकारी सेवक 5 km या उससे अधिक की दूरी से अपने कर्तव्य स्थल पर आता है और बंद के कारण यातायात की सुविधा न होने के कारण, वह अनुपस्थित रहता है तो उसे विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है।

यदि ऐसा अनुपस्थिति कर्फ्यू के कारण हो तो विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है। यहां पर 5 km की शर्त को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

बंद या कर्फ्यू के दौरान विशेष आकस्मिक अवकाश हेड ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा ही स्वीकृत किया जाएगा।

विविध परिस्थितियों में विशेष आकस्मिक अवकाश देना

रक्तदान के लिए 

विशेष आकस्मिक अवकाश रक्तदान वाले दिवस के लिए दिया जा सकता है। 

एक कैलेंडर वर्ष में 4 बार रक्तदान के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता ।

इसके लिए रक्तदान का प्रूफ अपने डिपार्टमेंट में जमा करना होगा।

सेंट जॉन्स एंबुलेंस बिग्रेड 

यदि कोई सरकारी सेवक सेंट जॉन्स एंबुलेंस बिग्रेड में पंजीकृत है और वह कार्य दिवस में ऐसी ड्यूटी करता है तो उन्हें विशेष आकस्मिक अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 3 दिनों की दी जाएगी।

सेंट जॉन एंबुलेंस परेड के सदस्य के रूप में कोई सरकारी सेवक यदि गणतंत्र दिवस के परेड या उसके साथ जुड़े रिहर्सल में भाग लेता है, तो जितने दिन वह अनुपस्थित रहता है,उसके लिए उसे विशेष आकस्मिक अवकाश दी जाएगी।

एक्स सर्विसमैन जो चोटिल थे और अब एक सिविलियन के रूप में Re-employed किए गए हैं, उन्हें आर्टिफिशियल लिंब को बदलने या उनके इलाज़ के लिए एक साल में 15 दिनों का अधिकतम विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें मेडिकल डिसचार्ज सर्टिफिकेट अपने ऑफिस में जमा करना होगा।

यह लेख विषय की जानकारी देने के लिए लिखी गई है। यह विधिक सलाह नहीं है। कृपया कोई निर्णय लेने से पहले अपने विधिक सलाहकार से संपर्क करें।

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