family pensio rule, family pension rule in hindi. ccs pension rule 1972,पारिवारिक पेंशन के नियम
सरकारी सेवा में रहने का एक मुख्य आकर्षण है कि सरकारी सेवक को जीवन भर और जीवन न रहने पर उनके परिवार को मिलने वाला परिवारिक पेंशन। पारिवारिक पेंशन के बारे में इस आर्टिकल में विस्तार से चर्चा की गई है।
फैमिली पेंशन की मुख्य बातें
- Family pension को CCS pension Rules,1972 के Rule 54 में बताया गया है।
- सरकारी सेवक का फैमिली पेंशन में कोई कंट्रोल नहीं होता है,क्योंकि फैमिली पेंशन के लिए उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। न ही फैमिली पेंशन मृत सरकारी सेवक की संपत्ति मानी जाती है। इसलिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के आधार पर फैमिली पेंशन का निर्णय नहीं किया जाता है।
- फैमिली पेंशन के लिए सरकारी सेवक किसी को नामित (नॉमिनेट) नहीं कर सकता है। यह नियम में निर्धारित है, परिवार के सदस्यों को ही फैमिली पेंशन सरकारी सेवक के मृत्यु के बाद दिया जाएगा।
Admissibility of family pension | फैमिली पेंशन किसे स्वीकृत होगा
Sub rule 2 of Rule 54
- 1 साल की लगातार सेवा पूरा करने के बाद ही किसी सरकारी सेवक को फैमिली पेंशन के योग्य माना जाता है।
- यदि कोई सरकारी सेवक 1 साल की लगातार सेवा पूरा नहीं किया है और उस मृतक सरकारी सेवक की नियुक्ति के पहले सक्षम मेडिकल बोर्ड के द्वारा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया था और उसे सरकारी सेवा के लिए फिट घोषित किया गया था तो फैमिली पेंशन दिया जाएगा।
- सेवानिवृत्ति के बाद यदि सरकारी सेवक अपने मृत्यु के दिन तक पेंशन ले रहा था, तो फैमिली पेंशन दिया जाएगा।
Category of family members| फैमिली पेंशन के लिए परिवार के योग्य सदस्य
Sub rule 6 of rule 54
फैमिली पेंशन के लिए परिवार को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है:-
- Spouse पति या पत्नी
- Children बच्चेंं
- Parents माता-पिता
- Disabled siblings दिव्यांग भाई-बहन
फैमिली पेंशन देने के लिए ऊपर के क्रमानुसार ही निर्णय किया जायेगा, यानी
- फैमिली पेंशन सबसे पहले मृत सरकारी सेवक के पति या पत्नी को दी जाएगी।
- यदि पति या पत्नी नहीं है तो बच्चों को दिया जाएगा।
- यदि बच्चें नहीं है तो माता-पिता को दिया जाएगा और माता-पिता भी नहीं है तो दिव्यांग भाई बहन को दिया जाएगा।
Eligibility criteria of family pension| फैमिली पेंशन के लिए परिवार के सदस्यों की योग्यता
Eligibility of spouse|पति या पत्नी की योग्यता
- मृत सरकारी सेवक की विधवा या विधुर को फैमिली पेंशन उनके मृत्यु की तिथि तक या दूसरी शादी करने तक दिया जाता है।
- यदि मृत सरकारी सेवक की विधवा की कोई सन्तान नहीं है और उसकी आमदनी सभी स्रोतों से फैमिली पेंशन और महंगाई भत्ता (DR) से मिलने वाली राशि से कम है, तो दूसरी शादी करने पर भी उसे फैमिली पेंशन जारी रहेगी।
Eligibility of children for family pension| फैमिली पेंशन के लिए बच्चों की योग्यता
- बच्चों के मामले में फैमिली पेंशन सबसे पहले सबसे बड़े बच्चेंं को मिलता है। और यदि उसकी योग्यता समाप्त हो जाती है तो फिर उससे छोटे बच्चें को फैमिली पेंशन दिया जाता है। यानी जिस बच्चें का जन्म पहले हुआ है उसको फैमिली पेंशन पहले मिलेगा
- यदि परिवार में जुड़वा बच्चें हैं तो दोनों को बराबर- बराबर फैमिली पेंशन मिलेगा
- अविवाहित बेटे को फैमिली पेंशन उसके 25 साल पूर्ण करने या शादी करने या आजीविका कमाने तक जो भी पहले हो फैमिली पेंशन मिलता है।
- यदि पति और पत्नी दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट थे और दोनों की मृत्यु हो जाती है तो जीवित बच्चों को माता और पिता दोनों का यानी दो फैमिली पेंशन एकसाथ मिलेगा
- जब दो फैमिली पेंशन मिलेगा ,तो एक फैमिली पेंशन को आय के रूप में नहीं माना जाएगा, ताकि दूसरे फैमिली पेंशन के लिए योग्यता प्रभावित न हो।
- यदि सरकारी सेवक की मृत्यु के बाद पति या पत्नी के द्वारा कोई बच्चें को गोद लिया जाता है तो उसे परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा और इस तरह वह फैमिली पेंशन के लिए योग्य नहीं होगा।
Eligibility of Disabled child for family pension| दिव्यांग बच्चेंं की योग्यता
- यदि सरकारी सेवक के संतान दिव्यांग है (शारीरिक व मानसिक रूप से) और 25 साल की उम्र प्राप्त होने के बाद भी अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हैं, तो 25 साल के उम्र के बाद भी उनकी संतान को आजीवन फैमिली पेंशन दिया जाएगा।
- लेकिन,फैमिली पेंशन आजीवन दिव्यांग बच्चों को तभी दिया जाएगा, जब सबसे छोटा बच्चा 25 साल की उम्र प्राप्त कर ले।
- यदि सरकारी सेवक ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी संतान के दिव्यांगता के बारे में विभाग को सूचित नहीं किया है या दिव्यांग का प्रमाणपत्र जमा नहीं किया है या नहीं बना है और उनकी मृत्यु के बाद प्रमाणपत्र बनता है तो यह फैमिली पेंशन देने में बाधा नहीं होगी। दिव्यांगता सरकारी सेवक की मृत्यु से पहले उनके बच्चों में रही हो।
- यदि संतान अवयस्क (minor) है तो संरक्षक (Guardian) के माध्यम से फैमिली पेंशन दिया जाएगा।
- सरकार ने यह निर्णय किया है कि शारीरिक व मानसिक दिव्यांग बच्चों को उनके विवाह के बाद भी फैमिली पेंशन दिया जाएगा।
संरक्षक/बेटा या बेटी का याद दायित्व होगा कि वह हर साल ट्रेजरी/बैंक में (जैसी स्थिति हो) एक सर्टिफिकेट जमा करेंगे जिसमे घोषित करेंगे कि
- वह अभी आजीविका कमाना नहीं शुरू किये हैं और
- उनकी शादी नहीं हुई है।
- दिव्यांग बच्चों के बारे में बच्चें या संरक्षण को यह प्रमाणपत्र हर पांचवे साल जमा करना होगा कि वे अभी भी दिव्यांगता या अयोग्यता से ग्रसित हैं।
Eligibility of Divorced/ widowed/unmarried Daughter for family pension|तलाकशुदा/विधवा/अविवाहित बेटी की योग्यता
- अविवाहित/विधवा या तलाकशुदा बेटी को फैमिली पेंशन उसके शादी तक या दूसरी शादी तक या उसके आजीविका कमाने तक इसमें से जो पहले हो,दिया जाएगा। यहां उम्र की कोई सीमा नहीं है।
- लेकिन बेटी को 25 साल की बाद पेंशन तभी जारी रहेगी, जब मृत सरकारी सेवक के सारे अविवाहित बच्चेंं 25 साल की उम्र प्राप्त कर लें या आजीविका कमाना शुरू कर दें, इसमें से जो पहले हो।
- यदि मृतक सरकारी सेवक का कोई दिव्यांग बच्चा भी है तो ऐसी स्थिति में दिव्यांग बच्चों को पहले फैमिली पेंशन मिलेगी। और जब उसकी योग्यता फैमिली पेंशन के लिए समाप्त होगी तभी अविवाहित तलाकशुदा या विधवा बेटी को फैमिली पेंशन मिलेगा।
- यदि सरकारी सेवक के जीवन काल में उसकी बेटी की तलाक की प्रक्रिया सक्षम न्यायालय में शुरू होती है और सरकारी सेवक के मृत्यु के बाद तलाक मिलता है तो भी वह फैमिली पेंशन पाने के लिए योग्य होगी।
Eligibility of family pension if Govt. Servent has survived by widows and children from wedlocks| सरकारी सेवक की एक से अधिक पत्नी और उनसे बच्चेंं हो
- यदि सरकारी सेवक की पहली पत्नी की मृत्यु के बाद वह दूसरी शादी करता है और यदि पहली पत्नी से उसके बच्चें हैं तो उन बच्चों और दूसरी पत्नी के बीच बराबर- बराबर फैमिली पेंशन का बंटवारा होगा।
- यदि सरकारी सेवक की पहली पत्नी को तलाक देने के बाद वह दूसरी शादी करता है और यदि पहली पत्नी से उसके बच्चें हैं तो उन बच्चों और दूसरी पत्नी के बीच बराबर- बराबर फैमिली पेंशन का बंटवारा होगा।
- यदि सरकारी सेवक ने दो विवाह किया था तो दूसरा विवाह शून्य (null and void) होगा इसलिए दूसरी पत्नी को फैमिली पेंशन में कोई भी दावा नहीं होगा। लेकिन यदि दूसरी पत्नी से यदि बच्चें हैं तो ऐसी स्थिति में पहली पत्नी और दूसरी पत्नी के बच्चों के बीच बराबर बराबर फैमिली पेंशन का बंटवारा होगा।
- यदि पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसके कोई योग्य बच्चेंं नहीं है, जो फैमिली पेंशन पर दावा कर सके तो दूसरी पत्नी के बच्चों को पहली पत्नी का शेयर ट्रांसफर हो जाएगा। यानी अब दूसरी पत्नी के बच्चों को पहली पत्नी की मृत्यु की तिथि से 100% फैमिली पेंशन मिलेगा।
- इसी तरह यदि दूसरी पत्नी के बच्चें फैमिली पेंशन पाने के अयोग्य हो जाते हैं तो उनका हिस्सा पहली पत्नी या फिर पहली पत्नी के बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगा यानी अब पहली पत्नी का उसके बच्चों को 100% फैमिली पेंशन मिलेगा।
Eligibility for family pension of judicially separated spouse| न्यायिक रूप से अलग रह रहे पति-पत्नी का फैमिली पेंशन में योग्यता
- न्यायिक रूप से अलग रह रहे पति या पत्नी को फैमिली पेंशन मिल सकता है। शर्त है कि मृतक सरकारी सेवक के सारे बच्चें की जब फैमिली पेंशन पाने की योग्यता समाप्त हो जाये।
- ऐसे में उन्हें उनकी मृत्यु तक या दूसरी शादी करने तक फैमिली पेंशन मिलेगा, जो पहले हो।
Eligibility of parents| फैमिली पेंशन पाने के लिए माता-पिता की योग्यता
- सरकारी सेवक की मृत्यु के बाद यदि कोई जीवित विधवा या योग्य बच्चें नहीं है तो ऐसी स्थिति में, यदि माता-पिता पूरी तरह से उस सरकारी सेवक पर निर्भर थे, तो अभिभावक को फैमिली पेंशन दिया जाएगा।
- यहां ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले माता को और उसके बाद पिता को फैमिली पेंशन स्वीकृत किया जाएगा।
- अभिभावक को जो फैमिली पेंशन दिया जाएगा, वह उनके जीवनकाल तक के लिए दिया जाएगा।
Eligibility of Disabled siblings| दिव्यांग भाई -बहन की family पेंशन पाने की योग्यता
यदि मृतक सरकारी सेवक कि कोई पति या पत्नी न हो या योग्य बच्चें न हो या माता-पिता न हो और मृत सरकारी सेवक के जीवनकाल में उसके दिव्यांग भाई या बहन उस पर पूरी तरह से निर्भर रहे हो तो ऐसी परिस्थिति में दिव्यांग भाई या बहन को फैमिली पेंशन दिया जाएगा।
Rate of family pension
Rate दो तरह के है:-
- Family pension in Enhanced rate यानी बढ़े हुए दर पर Last basic pay का 50%
- Family pension in Normal rate यानी सामान्य दर पर Last basic pay का 30%
Family pension in Enhanced rate
सेवा के दौरान मृत्यु होने पर
- यदि सेवा के दौरान सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाती है तो उसे बढ़े दर पर फैमिली पेंशन स्वीकृत किया जाता है। यानी अंतिम बेसिक पे का 50% पर 10 साल के लिए दिया जाता है।
- पहले इसके लिए 7 साल की लगातार सेवा की आवश्यकता होती थी। अब 1 oct 2019 को एक गज़ट नोटिफिकेशन के द्वारा हटा दिया गया है।
- इसमें उन परिवारों को भी शामिल किया गया है, जिनकी 7 साल की सेवा पूरी करने से पहले मृत्यु हो गई है और 1 oct 2019 तक उनकी मृत्यु को 10 साल पूर्ण नहीं हुआ है।
पेंशनर की मृत्यु होने पर
यदि किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो 7 साल तक या 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि तक (यदि वह जीवित होता) दोनों में जो पहले आये, बढ़ें दर पर फैमिली पेंशन स्वीकृत किया जाएगा।
Family pension in Normal rate
Enhanced pension की अवधि समाप्त होने के बाद Normal rate पर family pension दिया जाता है। यानी last pay का 30%
Maximum limit of family pension
Govt. ने family pension की अधिकतम सीमा को भी निर्धारित किया है।
- यदि enhanced rate पर family pension दिया जा रहा है तो 125000/- per month ही किसी सरकारी सेवक के परिवार को अधिकतम फैमिली पेंशन मिल सकता है।
- यदि ordinary rate पर family pension दिया जा रहा है तो 75000/- per month ही अधिकतम किसी सरकारी सेवक के परिवार को मिल सकती है।
- यदि माता-पिता दोनों सरकारी सेवा में थे, और दुर्भाग्यवश दोनों को मृत्यु हो जाती है, तो बच्चों को माता और पिता दोनों की फैमिली पेंशन मिलेगी। लेकिन, उन्हें फैमिली पेंशन की अधिकतम सीमा 125000/-(enhanced rate पर) या 75000/-(ordinary rate पर) ही होगी।
FAQ
Non-Admissibility of family pension किस परिस्थिति में फैमिली पेंशन स्वीकृति नहीं की जा सकती है?
यदि कोई(परिवार का सदस्य) सरकारी सेवक की हत्या या हत्या के लिए उकसाने के लिए दोषसिद्ध हो जाता है, तो वह फैमिली पेंशन पाने से अयोग्य हो जाता है। इस स्थिति में उसके बाद योग्य के सदस्य को फैमिली पेंशन दिया जायेगा।
यदि कोई सरकारी सेवक गुमशुदा हो तो फैमिली पेंशन किस प्रकार स्वीकृत होगा? family pension in case of missing employee/pensioner
परिवार के सदस्य police में रिपोर्ट करेंगे। पुलिस में रिपोर्ट के 6 माह के बाद परिवार के सदस्य उस सरकारी सेवक के कार्यालय प्रधान के पास फैमिली पेंशन के लिए आवेदन करेंगे।
पेंशनर की मृत्यु होने पर फैमिली पेंशन किस प्रकार शुरू होगा? Sanction of family pension in case of Deceased pensioner
PPO (pension payment order) में spouse का नाम लिखा होता है। यदि पेंशनर की मृत्यु हो जाती है ,तो लिखित सूचना देने पर spouse के नाम से फैमिली पेंशन शुरू कर दी जाती है।
यह लेख विषय की जानकारी देने के लिए लिखी गई है। यह विधिक सलाह नहीं है। कृपया कोई निर्णय लेने से पहले अपने विधिक सलाहकार से संपर्क करें।
Read more:
अगर आपका कोई भी question हो तो हमारे साथ comments के जरिए ज़रुर share कीजिए। इस Article को पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद! आशा है कि यह जानकारी लाभदायक लगी होगी, कृपया इसे दोस्तों के साथ ज़रूर share कीजिए।