Audit under GST in hindi, GST में ऑडिट कैसें कराएं, GST में कितने तरह के ऑडिट होते है।
GST में तीन तरह के ऑडिट होते है:-
- General Audit
- Special Audit
- Self Audit
General Audit under (Section 65 CGST)
- GST में Department खुद ऑडिट करता है न की CA/CMA।
- General Audit commissioner या अन्य ऑफिसर जो उनके द्वारा अधिकृत किए गए हो, द्वारा किया जाता है।
- इसके लिए 15 दिनों का नोटिस देना होता है।
- Audit को 3 माह में पूरा करना होता है। विशेष परिस्थितियों में Commissioner इसमें 6 माह का extension दे सकता है।
- Final Report ऑडिट समाप्त होने के 30 दिनों के अंदर देना होता है।
- Audit में यदि त्रुटि पाई जाती है तो sec 73 या sec 74 में कार्यवाही शुरू की जाती है।
Special Audit under (Section 66 CGST)
- Special Audit CA या CMA द्वारा जाता हैं, जो Commissioner के द्वारा नामित किए जाते हैं।
- Special Audit तभी होता है जब Assistant Commissioner rank के किसी अधिकारी को अन्वेषण, जांच या अन्य कार्यवाही के दौरान लगता है, कि ITC गलत तरीके से लिया गया है या गलत वैल्यू निकाला गया है।
- इसके लिए Assistant Commissioner को अपने Commissioner से इसके लिए approval लेना होता है। Approval के बाद Registered person को लिखित सूचना दी जाती है।
- Audit को 90 दिनों में complete करना होता है। विशेष परिस्थितियों में Assistant Commissioner इसमें 90 दिनों का extension दे सकता है।
- Special Audit General Audit के अतिरिक्त होता है, इसलिए जनरल ऑडिट के साथ स्पेशल ऑडिट हो सकता है।
- Special Audit का सारा खर्च Commissioner देते है।
- Special Audit में यदि त्रुटि पाई जाती है तो sec 73 या sec 74 में कार्यवाही शुरू की जाती है।
GST Audit किन कारोबारियों को करवाना पड़ता है
जिन कारोबारियों का वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है FY18-19 और FY 19-20 के मामले में और FY 20-21 में जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से अधिक है,उन्हें ऑडिट कराना जरूरी है। यदि किस प्रकार का राज्य सरकार या लोकल अथॉरिटी से उन्हें पोर्टल कराने से छूट नहीं दिया गया है
इसमें 3 श्रेणी है:-
- Registered person जिनका Annual Turnover 2 crore तक हैं।
- Registered person जिनका Annual Turnover 2 crore से अधिक और 5 crore तक हैं।
- Registered person जिनका Annual Turnover 5 crore से अधिक हैं।
Registered person जिनका Annual Turnover 2 crore तक हैं।
Annual return file करना वैकल्पिक है। Audit कराना जरूरी नहीं हैं।
Registered person जिनका Annual Turnover 2 crore से अधिक और 5 crore तक हैं।
Annual return file करना अनिवार्य है। Audit कराना जरूरी नहीं हैं।
Registered person जिनका Annual Turnover 5 crore से अधिक हैं।
Annual return file करना और Audit कराना जरूरी हैं।
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यह लेख विषय की जानकारी देने के लिए लिखी गई है। यह विधिक सलाह नहीं है। कृपया कोई निर्णय लेने से पहले अपने विधिक सलाहकार से संपर्क करें।
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