Central government employee group insurance scheme latest rule
भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए New Group insurance scheme शुरू किया है। यह स्कीम 31 अक्टूबर 1980 से शुरू हुआ। यह CGEGIS ( Central government employee group insurance scheme) के नाम से जाना जाता है।
Central government employee group insurance scheme की मुख्य विशेषता
- यह सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा। लेकिन यह मालिट्री और पारा मालिट्री पर लागू नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए अलग से स्कीम है।
- संविदा के आधार पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और अन्य स्वायत्त संगठन, पार्ट टाइम और ऐड-हॉक कर्मी इस स्कीम में शामिल नहीं है।
- जिन कर्मी की नियुक्ति 50 साल उम्र पूरा हो जाने के बाद हुई है, वे इस स्कीम में शामिल नहीं हो सकते है
- यदि कोई सरकारी सेवक higher group में आ जाता है और higher group के subscription देने लग जाता है। यदि किसी कारण से फिर वह lower group में वापस आ जाता है, तो higher group का subscription जारी रहेगा।
Scheme structure
इस scheme में दो तरह के फण्ड है:-
Insurance fund
Saving fund
Rate of subscription
1 जनवरी 1990 से इस scheme के 1 unit को subscribe rate निर्धारित किया गया है-
- Insurance fund 5/-
- Saving fund 10/-
Total 15/-
यदि कोई सरकारी सेवक किसी वर्ष 2 जनवरी या फिर उसके बाद नियुक्त होता है तो उससे 31 दिसंबर तक केवल insurance fund का ही subscription यानी 5 रुपये लिया जाएगा, यानी joining date से 31 दिसंबर तक 1 unit का 5/- रुपये हर माह लिया जाएगा।
Saving fund का subscription अगले साल 1 जनवरी से शुरू होगा।
Group | Pay matrix | No.of units | Subscription |
C | LEVEL 1-5 | 2 | Rs 30/ |
B | LEVEL 6-11 | 4 | Rs 60/- |
A | LEVEL 12 Or above | 8 | Rs 120/- |
ऊपर दिए टेबल के अनुसार
Group C के कर्मी जो लेवल 1-5 के अन्तगर्त आते है, उनसे 2 unit का 30/- रुपये का अंशदान कर महीने लिया जाएगा।
Group B के कर्मी जो लेवल 6-11 के अन्तगर्त आते है, उनसे 4 unit का 60/- रुपये का अंशदान कर महीने लिया जाएगा।
Group A के कर्मी जो लेवल 12 या उसके ऊपर है, उनसे 8 unit का 120/- रुपये का अंशदान कर महीने लिया जाएगा।
Insurance cover
यदि किसी कर्मी की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है (इसमें आत्महत्या भी शामिल है) तो नीचे दिए टेबल के अनुसार insurance cover की राशि आश्रित को मिलेगी:-
Group | Subscription | Insurance cover |
C | Rs 30/- | Rs 30000/- |
B | Rs 60/- | Rs 60000/- |
A | Rs 120/- | Rs 120000/- |
Amount जो मिलता है
दो परिस्थितियां हो सकती है:-
- कर्मी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाये
- कर्मी रिटायर हो जाये
कर्मी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाये
यदि सेवा के दौरान कर्मी की मृत्यु हो जाती है तो insurance fund और saving fund में जमा सारी निधि ब्याज सहित retirement के समय उसके परिवार को यह राशि दी जाती है।
कर्मी रिटायर हो जाये तो Retirement में केवल saving fund में जमा पूरी राशि ब्याज सहित कर्मी को दी जाती है।
यदि सेवा के दौरान कर्मी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को यह राशि दी जाती है।
Note:भारत सरकार हर साल Table जारी करती है,जिसके आधार पर Saving fund का calculation किया जाता है।
Subscription किस तरह लिया जाएगा
- शुरू में joining के महीने के जॉइनिंग डेट से subscription लिया जाता है, उसके बाद हर महीने एक तारीख से इस सब्सक्रिप्शन लिया जाता है।
- सरकारी कर्मी की सैलरी से हर महीने यह सब्सक्रिप्शन लिया जाता है।
- सरकारी कर्मी की सैलरी से हर महीने यह सब्सक्रिप्शन कर्मी तब तक लिया जाता है,जब तक वह सेवा में रहता है। यानी उसके रिटायर होने तक/मृत्यु/ सेवा से हटने/ सेवा से बर्खास्त होने तक सब्सक्रिप्शन लिया जाता है।
- DDO हर महीने सब्सक्रिप्शन की कटौती करेगा चाहे कर्मी ड्यूटी में हो छुट्टी में हो या निलंबित हो।
- यदि सैलरी देर से मिलती है तो जब arrear से subscription की कटौती की जाती है तो कोई ब्याज नहीं लगेगा।
- यदि कोई सेवक सरकारी सेवक असाधारण अवकाश (EOL) में है और उसे इस दौरान किसी भी माह का सैलरी नहीं मिला है तो जब वह ड्यूटी जॉइन करेगा तो तीन किस्तों में ब्याज सहित सब्सक्रिप्शन काटा जाएगा।
- यदि EOL period में किसी कर्मी की मृत्यु हो जाती है, तो इस period की subscription की कटौती saving fund से कटौती की जाएगी और उसके बाद फैमिली को पेमेंट किया जाएगा।
- यदि subscription की कटौती के पहले ही किसी कर्मी की मृत्यु हो जाती है तो उसके saving fund से उस महीने का अंशदान काटा जाएगा और उसके बाद फैमिली को पेमेंट किया जाएगा।
Saving fund का calculation
इसके लिए एक कर्मी कर उदाहरण लेते है:-
मान लेते है कि हरिवंश बाबू का सेवा इतिहास नीचे दिये टेबल के अनुसार है:-
Joining | in Group C | 1/3/1994 |
Promotion | In Group B | 10/3/2004 |
Promotion | In Group A | 15/10/2014 |
Retirement | 31/8/2020 |
Date of joining | Date of admission to CGEGIS or upgradation | Group to which admitted | Rate of monthly contribution | Period
From |
To |
1/3/1994 | 1/1/1995 | C | 30/- | 1/1/1995 | 31/8/2020 |
10/3/2004 | 1/1/2005 | B | 60/- | 1/1/2005 | 31/8/2020 |
15/10/2014 | 1/1/2015 | A | 120/- | 1/1/2015 | 31/8/2020 |
Calculation of saving fund
Group | Period | Subscription | Total units | Units to be paid | Value from Table of 2020 | Amount |
C | Jan 1995-Aug 2020 | 30 | 2 | 2 | 11744.32 | 23488.64 |
B | Jan 2005 -Aug 2020 | 60 | 4 | 2 | 3970.15 | 7940.70 |
A | Jan 2015 -Aug 2020 | 120 | 8 | 4 | 894.63 | 3578.32 |
Total 35007.46
Rounded off to nearest rupee =35007/-
FAQ
क्या insurance fund या saving fund से किसी समय राशि वापस लिया जा सकता है?
नहीं
क्या insurance fund या saving fund से loan या अग्रिम लिया जा सकता है?
नहीं
अगर आपका कोई भी question हो तो हमारे साथ comments के जरिए ज़रुर share कीजिए। इस Article को पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद! आशा है कि यह जानकारी लाभदायक लगी होगी, कृपया इसे दोस्तों के साथ ज़रूर share कीजिए। यह लेख विषय की जानकारी देने के लिए लिखी गई है। यह विधिक सलाह नहीं है। कृपया कोई निर्णय लेने से पहले अपने विधिक सलाहकार से संपर्क करें।
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