child care leave

Child care leave: बच्चों के देखभाल के लिए विशेष छुट्टी

बच्चों की देखभाल माता पिता के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेंदरी होती है। साथ ही बच्चे के लिए भी यह आवश्यक है कि जब उन्हें जरूरत हो उनकी सही देखभाल हो। लेकिन सरकारी नौकरी के साथ यह निभा पाना कठिन हो जाता है। इसी को देखते हुए 7वे वेतन आयोग की अनुशंसा पर 1 दिसंबर 2009 को CCS rule के sec 43C में नया प्रावधान जोड़ा गया है। यह नियम 1 सिंतबर 2008 से लागू किया गया ।

 चाइल्ड केयर लीव किसे मिलता है

  1. महिला कर्मी
  2. एकल पुरूष कर्मी (अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा) को चाइल्ड केयर लीव मिल सकता है।

महिला कर्मी या एकल पुरुष कर्मी को अपने पूरे सेवाकाल में अपने पहले दो अवयस्क बच्चों (18 वर्ष से कम) की देखभाल,शिक्षा या हेल्थ आदि जरूरतों के लिए 730 दिनों का वेतन सहित चाइल्ड केअर लीव मिलता है।

चाइल्ड केअर लीव की मुख्य बातें

  • यह छुट्टी अधिकार के तौर पर नहीं मांगी जा सकती। छुट्टी देने वाले सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति के बाद ही छुट्टी पर जाया जा सकता है।
  • चाइल्ड केअर लीव एक साल में 3 बार से अधिक नहीं दी जा सकती है।
  • एक बार में चाइल्ड केअर लीव 5 दिनों से कम नहीं दी जाएगी।
  • चाइल्ड केअर लीव को कर्मी के छुट्टी खातें से घटाया नहीं जायेगा।
  • चाइल्ड केअर लीव के बीच पड़ने वाले रविवार, राजपत्रित अवकाश आदि को भी छुट्टी में गणना की जाती है।
  • Child care leave को उपार्जित छुट्टी के जैसा माना जाता है और उसी तरह स्वीकृत किया जाता है।
  • पहले उपार्जित छुट्टी के शेष रहने पर CCL नहीं दिया जाता था, पर अब  उपार्जित छुट्टी के शेष रहने पर CCLलिया जा सकता है।
  • CCL को paternity leave, maternity leave , half pay leave, earned leave के साथ लिया जा सकता है।
  • Child care leave के continuation में 60 दिनों तक का commuted leave और 1 साल तक के leave not due को medical certificate के बिना भी लिया जा सकता है।
  • CCL को छुट्टी खाते को एक विहित प्रपत्र में दर्ज किया जाता है और कर्मी के सेवा पुस्त में चिपकाया जाता है।

चाइल्ड केअर लीव के नए प्रावधान

14 दिसंबर 2018 से कुछ नए प्रावधान जोड़े गए है।

(देखें DOPT का OM 30/8।2019)

  • चाइल्ड केअर लीव में पहले 365 दिनों की छुट्टी 100% वेतन पर मिलती है। यानी छुट्टी से ठीक पहले जो वेतन मिलता था ,वही छुट्टी के समय मिलेगा।
  • और बाकी 365 दिनों की छुट्टी 80% वेतन पर मिलती है।
  • एकल पुरुष अभिभावक को भी अब CCL मिल सकता है।
  • यदि एकल महिला अभिभावक के मामले में एक कैलेंडर वर्ष में 6 spell में लिया जा सकता है।

प्रोबेशन के मामले में चाइल्ड केअर लीव

प्रोबेशन पीरियड में कर्मी को चाइल्ड केअर लीव नहीं दी जाती है। पर, यदि परिस्थिति ऐसी है कि चाइल्ड केअर लीव देना बेहद जरूरी है तो छुट्टी देने वाले अधिकारी की संतुष्टि पर चाइल्ड केयर लीव दी जा सकती है। लेकिन, यह छुट्टी न्यूनतम दिनों के लिए दी जायेगी।

चाइल्ड केअर लीव के दौरान मुख्यालय छोड़ना

  • सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति के बाद CCL के दौरान मुख्यायल छोड़ा जा सकता है।
  • LTC भी लिया जा सकता है।
  • सक्षम पदाधिकारी की अग्रिम स्वीकृति के बाद CCL के दौरान विदेश यात्रा भी की जा सकती है।

तीसरे बच्चे के मामले में चाइल्ड केअर लीव

यह प्रश्न बराबर पूछा जाता है कि तीसरे बच्चे के मामले में चाइल्ड केअर लीव मिलेगी या नहीं। इस संबंध में विभाग ने स्पष्ट किया है कि CCL सिर्फ पहले दो बच्चों के मामलें में ही मिलेगी।

दिव्यांग बच्चे के मामले में चाइल्ड केअर लीव

  • यदि बच्चा दिव्यांग है तो उनके 18 वर्ष से अधिक होने पर भी 730 दिनों की छुट्टी मिलेगी।
  • 22 जून 2018 के एक OM में DOPt ने दिव्यांग बच्चे के मामले में उम्र सीमा को हटा दिया है।

यहां स्पष्ट करना है कि दिव्यांगता 40℅ या फिर इससे अधिक होनी चाहिए। दिव्यांग बच्चें के लिए कर्मी को दिव्यांगता से संबंधित दस्तावेज के साथ साथ इस बात का भी प्रमाणपत्र देना होता है कि वह बच्चा उस कर्मी पर पूरी तरह निर्भर है।

Department के OM के लिए Download के लिए click करें https://doptcirculars.nic.in

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