Extraordinary leave

Extraordinary Leave: आसाधारण अवकाश विशेष परिस्थितियों का साथी

इस article में केंद्र सरकार के कर्मियों को मिलने वाले असाधारण अवकाश यानी Extraordinary leave (EOL) के बारे में बताया गया है। यह छुट्टी किसे मिलती है, किस परिस्थिति में मिलती है, कितनी दिनों की मिलती है,पेंशन और वेतन वृद्धि में इसका क्या प्रभाव पड़ता है इस सभी को इस article में बताया गया हैं।

Central Civil service(Leave) Rule 1972 के Rule 32 में Extraordinary Leave के बारे में बताया गया है।

किस स्थिति में Extraordinary Leave दिया जायेगा

Extraordinary Leave  किसी भी सरकारी सेवक को कुछ विशेष परिस्थितियों में ही Extraordinary Leave दिया जाएगा।

  1. जब अन्य तरह की कोई छुट्टी नहीं दिया जा सकती हो।
  2. जब अन्य तरह की छुट्टी दी जा सकती हो, लेकिन सरकारी सेवक ने लिखित में Extraordinary Leave के लिए ही आवेदन दिया हो।

कितने दिनों की छुट्टी मिलती है

 स्थाई और अस्थाई सरकारी सेवक के लिए EOL के लिए अलग अलग व्यवस्था है:-

स्थाई सरकारी सेवक के लिए EOL

  • किसी भी सरकारी सेवक को लगातार 5 साल से अधिक छुट्टी नहीं दी जा सकती। (Rule 12)
  • इस प्रकार EOL भी 5 साल से ज्यादा नहीं दी जा सकती है।

अस्थाई सरकारी सेवक के लिए EOL: Rule 32(2)

अस्थाई सरकारी सेवक यह जो प्रोबेशन अवधि में या जो स्थाई नहीं किये गए है, उसके लिए असाधारण अवकाश की भी व्यवस्था है।

नीचे दिए टेबल के अनुसार Extraordinary Leave लिया जा सकता है।

S. N छुट्टी की अवधि कारण  आवश्यक लगातार सेवा की अवधि की शर्त प्रमाणपत्र/अन्य जो देना होगा अभियुक्ति
1 3 माह किसी भी कारण के लिए N. A N. A Rule 32(2)A
2 6 माह मेडिकल 1 साल मेडिकल सर्टिफिकेट Rule 32(2) B
3 18 माह मेडिकल 1 साल T. B, cancer ,mental illness या leprosy की बीमारी में मेडिकल प्रमाणपत्र के साथ Rule 32(2)D
4 24 माह उच्च शिक्षा के लिए 3 साल प्रमाणपत्र देना होगा कि शिक्षा लोकहित में ली जा रही है Rule32(2)F

जब किसी सरकारी सेवक को Higher study के लिए Extraordinary Leave दी जाती है तो उसे Form 6 में Bond देना होता है कि:-

  1. यदि वह ड्यूटी में वापस नहीं लौटा,या
  2. 2 साल की छुट्टी से वापस आने के बाद अगले 3 साल के अंदर सेवा छोड़ देता है, तो वह छुट्टी की अवधि में सरकार के द्वारा या अन्य किसी एजेंसी के द्वारा जितना भी खर्च हुआ है ब्याज सहित लौटाएगा।

इस Bond में दो स्थाई सरकारी सेवक जो उसके समकक्ष या उच्च श्रेणी में है surety देंगे।

अन्य नियम

  1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले सरकारी सेवक के लिए यह व्यवस्था है कि परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण कोर्स  जैसें UPSC या अन्य विभागीय पद के लिए (जो सरकार द्वारा अधिसूचित केंद्रों द्वारा समय-समय पर संचालित किया जाता है) में शामिल होने के लिए असाधारण अवकाश की स्वीकृति कार्यालय प्रधान द्वारा दी जा सकती है।
  2. जब कोई सरकारी सेवक दो स्पेल में असाधारण छुट्टी लेता है और दोनों के बीच कोई अन्य छुट्टी जैसें HPL या मेडिकल या अन्य तरह की छुट्टी लेता है तो इसे लगातार असाधारण अवकाश माना जाएगा। Rule 32(5)
  3. यदि कोई सरकारी सेवक बिना किसी छुट्टी के गायब  है, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को यह अधिकार है कि वह Extraordinary Leave भूतलक्षी प्रभाव से स्वीकृत कर सकता है।

Pension /Increment में प्रभाव

कब प्रभाव नहीं पड़ेगा

1.जब EOL से सरकारी सेवक किसी CIVIL Commotion के कारण -जैसें दंगा के कारण- ड्यूटी में वापस नहीं लौट पा रहा है।

2.जब सरकारी सेवक को उच्च तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा के लिए EOL दिया गया है।

इस स्थिति में qualifying service for pension और increment पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कब पड़ेगा

जब बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के EOL लिया गया हो और पिछले साल के 1 जुलाई से लेकर चालू वर्ष 30 जून के बीच 6 माह से कम का समय रहता है, तो Increment पर इसका प्रभाव पड़ेगा।

ऐसी स्थिति में Increment अगले साल 1 जुलाई से मिलेगी।

F&Q

(1) क्या voluntary Retirement के लिए apply करने वाले को भी Extraordinary Leave मिल सकती है?

Voluntarily Retirement लेने वाले 3 माह के Notice period के दौरान Extraordinary Leave नहीं ले सकते है।

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