घर पर कितना सोना रखना चाहिए, कितनी जेवर आप रख सकते है, कितना आप gift में ले सकते है, tax कितना देना होता है, क्या ITR में सोने की जानकारी देनी होती है, पुराने गहने बेचने में कितना tax लगता है, क्या है minimum jewellery रखने की limit, इन तमाम बातों को इस article में बताया गया है।
आप घर में कितना gold रख सकते है, इसके लिए govt. की तरफ से कोई prescribed limit नहीं है।1968 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट लागू किया गया था जो 1990 में समाप्त कर दिया गया है। आप जितने चाहे सोना, चाँदी, हीरे प्रेशियस स्टोन रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी सोना चांदी ज्वेलरी प्रेशियस स्टोन आप रखते हैं, उसका आपको सोर्स बताना पड़ सकता है।
फिर भी एक आम आदमी के लिए क्या सीमा हैं–
CBDT के 11 मई1994 के सर्कुलर ने नियम तय किये थे, (इसमें IT विभाग के लिए raid के लिए) जो जाने अनजाने नियम बन गया। इसके अनुसार-
1.एक विवाहित महिला 500 ग्राम तक सोना रख सकती हैं।
2.एक अविवाहित महिला 250 ग्राम तक सोना रख सकती है।
3.एक पुरुष 100 ग्राम सोना रख सकता है।
और इसके लिए sources बताना जरूरी नहीं। आईटी विभाग रेड के दौरान भी आपसे इसके लिए प्रश्न नहीं करेगी और इसे जब्त नहीं किया जायेगा।
इससे ज्यादा आपके पास सोना है तो उनके सवालों का जवाब देना पड़ेगा और आपको स्रोत को बताना पड़ेगा।
इन्वेंटरी कैसे बनाएं
IT department को satisfied किया जा सके इसके लिए आपको चाहिए की जो भी सोना- चाँदी आपके पास है, उसका एक लिस्ट बना लीजिए और वह कहां से आपको प्राप्त हुआ है उसके सामने अंकित कीजिए।
यदि आपको सोना गिफ्ट में मिला हो तो gift deed, वसीयत के द्वारा मिला हो will की copy और आपने ख़रीदा हो तो invoice होनी चाहिए।
इसका एक रजिस्टर्ड वैल्यूर से वैल्यूएशन करा लीजिए। खासकर वैसे jewellery का जो gold और diamond या silver mix type के है,जिसमें कितने मात्रा में कौन सा metal है, पता लगाना कठिन है।
आज छोटे छोटे शहरों में भी रजिस्टर्ड वेल्युर होते हैं। आप जहां से jewellery खरीदते है, वहां से भी valuation करा सकते है। Inventory as on 31/3/2019
ITEMS | SOURCES | VALUATION | REMARKS |
Gold | inheritence | 100000 | |
Gold coins | purchased | 200000 | |
Silver utensils | gift | 100000 | |
Gold Bar | will | 50000 | |
TOTAL | 4500000 |
आप एक file बना लीजिए जिसमें आपके द्वारा purchase gold के invoice, valuation paper, inventory साथ रखें।
Gold पर Tax
यदि आपकी शादी हुई और आपको ढेर सारा सोना मिला है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा लेकिन जब आप बेचने जाते हैं तो उस पर टैक्स लगेगा।
यदि आप इसे 3 साल के बाद बेचते हैं तो उसमें long term capital gain tax और यदि 3 साल से पहले बेचते है तो short term capital gain tax लगेगा।
यदि आप पुराने gold से नए jewellery बनाते है, जिसमें आप making charge देते है तो इसमें tax नहीं लगता है, क्योंकि IT department इसे sale नहीं मानता है।
लेकिन, यदि पुराने गहने बदलकर नए गहने लेते हैं, तो यह sale की डेफिनिशन में आता है और इसमें टैक्स लगेगा।
लोग सोना या चांदी के बर्तन भी रखते हैं, इंटरेस्टिंग है कि बर्तन ज्वेलरी के अंतर्गत नहीं होता है। जब आप इसे बेचते हैं तो उन पर कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं देना होता है।
2016 के बजट के बाद wealth tax को हटा दिया गया है। पहले income or sources से अधिक gold होने पर wealth tax लगता था।
Wealth tax act, Gift tax act, Gold control act सभी समाप्त कर दिया गया है, इसलिए अब सोने पर wealth tax और gift tax नहीं लगता।
आप अपने घर पर जितना चाहे सोना रख सकते हैं बस आपको उसका source बताना पड़ेगा।
ITR में Gold
50 लाख से कम income है तो हम ITR 1 form भरते है। इसमें assets gold आदि के बारे में नहीं पूछे जाते।
जिनकी income 50 लाख से अधिक है वे ITR form 2 भरते है। इसमें एक schedule रहता है जिसमें assets and liability भरना होता है। Assets में आपको बताना होता है की आपके पास moveable property कितनी है, immovable property कितनी है, gold ,share etc कितने है।
आपको ये schedule ध्यान से भरना चाहिए। सोन ा, चाँदी diamond प्रेशियस स्टोन के valuation कराकर इसमें भरना चाहिए।
Penalty
यदि इनकम टैक्स के रेड पर आप sources नहीं बता पाते हैं कि सोना कैसे आया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सारे सोने को जब्त कर लेता है और इससे 138% टैक्स लगता है।
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