half pay leave

Half Pay Leave: सरकारी नौकरी में मिलने वाली छुट्टी जिसे कम लोग जानते है

सरकारी सेवक को मिलने वाली छुट्टियों में Half pay leave यानी HPL बीमारी या जीवन में आने वाले कोई मौकों में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस article में HPL के बारे में Central Civil Services (leave) Rule 1972 में दिए गए नियमों के बारे में बताया गया है।

HPL यानी Half pay leave के बारे Central Civil services(Leave) Rule 1972 के संबंध में तीन नियम दिए गए है:-

  1. RULE 29  Half pay leave
  2. RULE 19 Medical Certificate के आधार पर HPL देने के संबंध में
  3. RULE 30  Commutation of Leave यानी रूपांतरित अवकाश

HPL लेने के आधार

HPL medical certificate के आधार पर और private affairs दोनों आधार पर लिया जा सकता है।देखें Rule 29

जब HPL private affairs के आधार पर लिया जाता है तो  नियम निर्धारित है:-

  1. एक सादे कागज में आवेदन दिया जा सकता है।
  2. इसका रूपान्तरण यानी commutation नहीं किया जाएगा।
  3. Leave account से 1 दिन की छुट्टी के लिए 1 HPL को काटा जाएगा।
  4. Basic salary का आधा +DA की राशि को हर HPL के लिए प्रतिदिन के हिसाब से  recover किया जाएगा।

Medical certificate के आधार पर जब HPL लिया जाता है तो निम्न नियम निर्धारित है:-

  1. आवेदन के साथ मेडिकल certificate लगाना जरूरी है।
  2. इसे रूपांतरित किया जाएगा।
  3. Leave account से 1 दिन के HPL के लिए 2 HPL काटा जाएगा।
  4. Salary से कोई recovery नहीं किया जाएगा।

जब मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर HPL लिया जाता है तो 

देखें Rule 19

  • Gazetted और Non Gazetted दोनों के लिए अलग अलग नियम है।
  • Gazetted सेवक मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ form 3 में आवेदन देंगे।
  • Non Gazetted मेडिकल सर्टिफिकेट form 4 में आवेदन देंगें।
  • जब Gazetted और Non Gazetted छुट्टी से वापस आएगा तो उसे Form 5 में Fitness certificate देना होगा।

मेडिकल certificate कौन इशू करेगा

  1. CGHS/DGEHS  के डॉक्टर यदि सरकारी सेवक CGHS/DGEHS का लाभुक है।
  2. यदि सरकारी सेवक CGHS/DGEHS का लाभुक नहीं है तो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर के द्वारा
  3. सरकार के द्वारा मान्यताप्राप्त पैनल के अधिकृत प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर द्वारा
  4. यदि सरकारी सेवक के द्वारा किसी बीमारी जैसे कैंसर, हृदय रोग आदि ट्रेटमेंट लिया जा रहा हो तो इसके लिए सरकार के द्वारा मान्यताप्राप्त पैनल हॉस्पिटल के द्वारा
  5. यदि सरकारी सेवक अपनी बीमारी के दौरान अपने मुख्यालय से दूर है तो अधिकृत मेडिकल अटेंडेंट के द्वारा

अन्य बातें

  • यहां ध्यान देने वाली बात है कि medical certificate में बीमारी और बीमारी में लगने वाले संभावित समय को स्पष्ट लिखा जाएगा।
  • साथ ही, यदि Non Gazetted सरकारी सेवक अपना इलाज आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर से कराते हैं या Dentist से दाँत देखते है तो उनका भी सर्टिफिकेट स्वीकार किया जाएगा।
  • मेडिकल ऑफिसर छुट्टी के लिए अनुशंसा नहीं करेगा,यदि उसे लगता है की सरकारी सेवक इलाज के बाद सेवा में वापस नहीं आ पाएगा।
  • दूसरी ओर मेडिकल ऑफिसर को लगता है कि सरकारी सेवक स्थाई रूप से सरकारी सेवा के लिए अयोग्य हो जाता है, तो इसे वह मेडिकल सर्टिफिकेट में रिकॉर्ड करेगा।
  • यदि छुट्टी देने के लिए अधिकृत प्राधिकार को किसी सरकारी सेवक के स्थाई रूप से सेवा के अयोग्य होने से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट मिलता है, तो वह इसे सिविल सर्जन के रैंक के किसी मेडिकल अफसर को Second medical opinion के लिए भेजेगा।
  • जब Second medical opinion के लिए किसी  मेडिकल ऑफिसर को भेजा जाता है,तो उसकी यह ड्यूटी है कि वह बीमारी के बारे में और इससे संबंधित आवश्यक छुट्टी के बारे में राय दें।
  • किसी भी सरकारी सेवक को मेडिकल सर्टिफिकेट मिलने का यह अर्थ नहीं है कि उसे छुट्टी का अधिकार मिल गया है। यह सर्टिफिकेट छुट्टी देने वाले सक्षम प्राधिकार को भेजा जाता है। वह इस सर्टिफिकेट के आधार पर छुट्टी देगा।
  • छुट्टी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी को यह विवेकाधिकार है कि वह मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने के शर्त से छूट दे सकता है। यह छूट अधिकतम  3 दिनों तक का दिया जा सकता है।
  • यदि कोई सरकारी सेवक इस छूट के आधार पर HPL, 1 से 3 दिनों का लेता है, तो इसे मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर छुट्टी नहीं माना जायेगा,और leave account से इसे घटा दिया जाएगा।

Commuted leave

देखें Rule 30

जब एक दिन के लिए 2 HPL को leave account से घटाया जाता है तो इसे Commuted leave कहते है।

  • Commuted leave सरकारी सेवक को मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर मिलने वाले HPL के आधे से अधिक नहीं दिया जा सकता।
  • जब भी इस तरह से छुट्टी दी जाती है तो हर HPL के लिए खाते से 2 गुना leave घटा दिया जाता है।
  • पूरे सेवा के दौरान बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के अधिकतम 180 दिनों का HPL को रूपांतरित किया जा सकता है। जब लोकहित में किसी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए लिया गया हो।
  • जिन सरकारी सेवक को commuted leave दिया गया हो और वह छुट्टी के दौरान सेवा से resign दे देता है या उसके अनुरोध पर बिना वापस आये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) दे दी जाती है तो commuted leave को HPL के रूप में ही माना जायेगा और commuted leave और HPL का अवशेष छुट्टी वेतन से recover किया जाएगा।
  • लेकिन यदि कि छुट्टी यह सेवक की छुट्टी के दौरान मृत्यु/ बीमारी के कारण सेवानिवृति के आधार पर दी गई हो तो कोई recovery नहीं की जाएगी।
  • सरकारी सेवक के आवेदन पर Commuted leave तब भी दी जाएगी, जब सेवक को उपार्जित छुट्टी देय है। ऐसा नहीं है कि सेवक अपना उपार्जित छुट्टी के बैलेंस को शून्य करे और फिर उसे commuted leave दी जाएगी।

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