how to change name legally in india

अपना नाम कैसे बदलें

जीवन में कई अवसरों में अपने नाम को बदलने, आंशिक परिवर्तन करने, या नाम के कुछ वर्ण (letter) को बदलने की आवश्यकता पड़ सकती हैं। अपने नाम को कानूनी रूप से कैसे बदले, इस article में इसकी पूरी प्रक्रिया बताई गई हैं।

आप नाम बदलना क्यों चाहते हैं-

  1.  धर्म परिवर्तन -यदि आप धर्म बदलते हैं तो आप धर्म के अनुसार नाम बदलते हैं।
  2. शादी के बाद लड़की अपने पति के surname को अपने नाम के साथ जोड़ती हैं।
  3. यदि नाम पसंद न हो
  4. यदि passport में surname नहीं लिखा हैं तो इसे जोड़ने के लिए
  5. कुछ लोग ज्योतिष मान्यता के कारण अपना नाम बदलना चाहते हैं, 
  6. अन्य कारणों से नाम या उपनाम बदलने की ज़रूरत पड़ सकती हैं। 

इस article में पूरी प्रक्रिया को Step by step बताया गया हैं।

STEP 1 Affidavit या शपथपत्र बनाना

इसके लिये 10 रुपये के Non Judicial Stamp Paper पर Name change proforma type करना होता है। अपने पास के कचहरी में जाकर आप Notary से इसे बनवा सकते हैं। इसमें-

  1. नाम और जिस नाम को रखना चाहते है,को लिखना होता है।
  2. पता
  3. नाम बदलने का कारण, लिखना होता हैं।

 यदि किसी अवयस्क का नाम बदलना हो तो शपथपत्र उसके माता या पिता/ संरक्षक के द्वारा बनाया जायेगा।

जब Affidavit तैयार हो जाता है,तो आप इनमें signature करते हैं,साथ ही आपके साथ इसमें दो गवाहों का भी signature होता हैं।

यदि आप Central govt. में job करते हैं तो एक Name change deed भी बनवाना पड़ता हैं।

STEP 2 Newspaper में नाम बदलने की लोक सूचना प्रकाशित करना

जैसा की आप ने समाचार पत्रों में देखा भी होगा, ”मैं XYZ घोषित करता हूँ ,मैं आज से ABC के नाम से जाना जाऊँगा।

जब Affidavit बन जाता हैं तो अब इस आशय की लोक सूचना/घोषणा दो newspaper -एक इंग्लिश और एक स्थानीय भाषा के न्यूज़पेपर -में प्रकाशित करवाना होता है। जैसे- यदि आप तमिलनाडु में हैं तो एक सूचना इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक स्थानीय तमिल में निकलवाना होगा।

लोक सूचना क्यों – ताकि यदि किसी को आपत्ति हो तो वह आपत्ति कर सके। जैसे – कोई अपराधी या जिसे सजा हुई हो,बाद में अपना नाम बदल सकता है और Government को इसमें आपत्ति हो सकती है। 

STEP 3 Central या State Official Gazette में प्रकाशित करना

अब,आपको अपने राज्य के Department of Publication को आवेदन देना होता हैं। यह Central govt. के कर्मी के लिए अनिवार्य और बाकी के लिए वैकल्पिक हैं। आवेदन के साथ:-

  1. Affidavit
  2. Declaration in Newspaper की original copy,
  3. Two Passport size photograph
  4. Address proof(Affidavit और Newspaper में जिस address को लिखा गया था)
  5. Identity proof/आधार कार्ड और
  6. अन्य सुसंगत दस्तावेज़ भेजना होता हैं।
  7. साथ ही एक निर्धारित fee भी जमा करनी होती हैं।
  8. आप आवेदन जमा करने से पूर्व Department of Publication के office में call करके confirm हो सकते है कि कोई अन्य दस्तावेज़ की आवश्यकता तो नहीं हैं।

प्रायः 1 से 3 महीने में राज-पत्र (gazette) में Name Change Column में इसे प्रकाशित कर दिया जाता हैं और एक copy आपके द्वारा दिये गये पते पर भी भेज दिया जाता हैं।

Gazette में प्रकाशन के बाद आपका नाम कानूनी रुप से change हो जाता हैं। गज़ट नोटिफिकेशन के आधार पर आप अपना नाम अपने पहचान पत्र या अन्य दस्तावेजों में बदल सकते है।

कानूनी रूप से नाम बदलने में कितना समय लगता हैं

  • Affidavit बनाने में 1 दिन
  • Newspaper में declaration publish करने में 4 -5 दिन
  • Gazette publication में 3-4 महीने।  

कानूनी रूप से नाम बदलने में कितना खर्च आता हैं 

मोटा मोटी Affidavit बनाने में 100 से 200 रुपये

न्यूज प्रकाशन करने में 500 रुपये और

गजट पब्लिकेशन में 1100 रुपये। किसी अवयस्क व्यक्ति के गजट पब्लिकेशन के मामले में  1700 रुपये खर्च आता है।

कुल 1800 से 2000 रुपये खर्च आता है।

Surname या उपनाम कैसें बदलें

यदि आप अपना surname या उपनाम बदलना चाहते है या surname हटाना या अपने नाम के साथ surname जोड़ना चाहते है तो आप ऐसा कर सकते है। इसके लिए भी वही प्रक्रिया है जो नाम बदलने के लिए है। साथ ही आप ऐसे surname को भी रख सकते है जो आपके माता पिता के नाम के साथ नहीं लगा है। लेकिन कुछ प्रक्रिया इस मामले में बदल जाती है।

यदि आप अपना surname बदलना चाहते है तो 

  1. आपको इसका प्रकाशन Central Gazette में ही करना होगा।
  2. आपको अपना Affidavit किसी Magistrate से ही attested करवाना होगा।

Magistrate आपके क्षेत्र के DM या SDM या तहसीलदार हो सकते है।

आपको एक आवेदन के साथ affidavit और एक affidavit की फोटोकॉपी मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जमा करना होगा। 

आवेदन में इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि आप surname चेंज करने के लिए Central Gazette में प्रकाशन के लिए Affidavit सत्यापित करवाना चाहते है।

Marksheet में नाम change कैसें करें

नाम बदलने की कानूनी प्रक्रिया के बाद आप अपने पहचान पत्र जैसें आधार, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में गज़ट नोटिफिकेशन दिखा कर अपना नाम बदलवा सकते है।

लेकिन आपके शैक्षणिक दस्तावेजों जैसें मैट्रिक के मार्कशीट आदि में यह कैसें चेंज होगा। 

वैसे यह अनिवार्य नहीं है कि आप अपने सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में अपना नाम चेंज करें। साथ ही हर स्कूल बोर्ड (CBSC, ICSE) का अपना-अपना Bye law होने के कारण एक निश्चित समय सीमा के अंदर ही मार्कशीट में नाम सुधार किया जाता है।

शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम चेंज करने की जरूरत होती है तो इसके लिए अभी हाल (3 जून 2021) में सुप्रीम कोर्ट में JIGYA YADAV v. CBSC में एक व्यवस्था दी है।

सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हर नागरिक को अपनी पहचान की स्वतंत्रता है। हर नागरिक को यह मूल अधिकार है कि वह तय करें कि उसे किस नाम से जाना जाये।

सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा की मार्कशीट में नाम में सुधार की दो स्थिति हो सकती है:-

  1. जब मार्कशीट में नाम स्कूल के रिकॉर्ड से अलग हो। ऐसी स्थिति में जन्म प्रमाण पत्र या अन्य सुसंगत दस्तावेज के आधार पर ,आवेदन के शपथ पत्र के साथ आवेदन करने पर एक निर्धारित फीस लेकर मार्कशीट में नाम सुधार किया जाये।
  2. दूसरी स्थिति तब पैदा होती है जब किसी ने अपना नाम स्वयं बदल लिया हो और अब वह चाहता है कि मार्कशीट में उसका नाम चेंज किया जाये।             ऐसी स्थिति में गज़ट नोटिफिकेशन के आधार पर या सक्षम न्यायालय के अनुमति से मार्कशीट में नाम सुधार किया जा सकता है।

यह लेख विषय की जानकारी देने के लिए लिखी गई है। यह विधिक सलाह नहीं है। कृपया कोई निर्णय लेने से पहले अपने विधिक सलाहकार से संपर्क करें।

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