Central civil service (Leave) rule में मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया हैं। इसके अंतर्गत जो नियम है:-
- महिला कर्मी को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश का प्रावधान है।
- यह छुट्टी सिर्फ दो बच्चों तक मिलेगी।
- अवकाश में भी उसे छुट्टी से ठीक पहले उसको मिलने वाले वेतन के बराबर वेतन मिलेगा।
- मातृत्व अवकाश को अन्य अवकाश जैसें HPL के साथ लिया जा सकता है।
- मातृत्व अवकाश को leave account से घटाया नहीं जाएगा।
अविवाहित महिला कर्मी की स्थिति में
CCS leave rule में female शब्द का प्रयोग किया गया है। मातृत्व अवकाश देने के लिए वैवाहिक स्थिति से मतलब नहीं है। यह रूल माँ और बच्चे के कल्याण के लिए बनाया गया है। इसलिए एक अविवाहित महिला कर्मी यदि मातृत्व अवकाश की मांग करती है, तो उसे मातृत्व अवकाश दिया जाएगा।
गर्भपात (Miscarriage) में
- इस स्थिति में 45 दिनों का मातृत्व अवकाश अवकाश मिलेगा।
- यह छुट्टी पूरे सेवा के दौरान ,जब ऐसी परिस्थिति आएगी, मिलेगा।
- लेकिन यह छुट्टी medical certificate के आधार पर ही मिलेगा।
Abortion
- इस स्थिति में 45 दिनों का मातृत्व अवकाश अवकाश मिलेगा।
- यह छुट्टी पूरे सेवा के दौरान ,जब ऐसी परिस्थिति आएगी, मिलेगा।
- लेकिन यह छुट्टी medical certificate के आधार पर ही मिलेगा। Read more:Paternity Leave: सरकारी सेवकों के लिए पितृत्व अवकाश