CCS(pension) Rule 2021, New Gratuity rule 2022,New Gratuity Rule in hindi
Govt.of india ने pension rule को update और revise किया है। 20/12/2021 को एक नोटिफिकेशन जारी करके CCS(pension) Rule 2021 को अधिसूचित किया है। CCS(pension) Rule 2021 के अंतर्गत Gratuity से संबंधित प्रावधानों को भी update और revise किया गया है। आइये इस आर्टिकल में इसके प्रावधानों को समझते है।
CCS(pension) Rule 2021 में तीन तरह के Gratuity का प्रावधान किया गया है:-
- Retirement Gratuity
- Death Gratuity
- Residuary Gratuity
Retirement Gratuity
CCS(pension) Rule 45(1)(a)
- सरकारी सेवक,जिसने 5 साल की सेवा पूरी कर ली है,अपने रिटायरमेंट में उससे नीचे दिए गए फार्मूला के आधार पर Retirement Gratuity दिया जाएगा।
- Retirement Gratuity के मामले में अधिकतम ग्रेच्युटी Emoluments का 16.5 गुना ही हो सकता है।
- Gratuity की गणना करने के लिए आपके Emoluments (Basic salary + DA) को 4 से भाग करके जो राशि आती है,उसे पूरा किए गए Half year की संख्या से गुणा किया जाता हैं।
Example-1
मान लेते हैं राजकुमार राव 31 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। उनकी अंतिम बेसिक पे ₹80000 थी। डीए 17% है। वे 30 साल की कुल सेवाओं के बाद सेवानिवृत्त हुए। इनके रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की गणना इस तरह से होगी।
कुल पूरा किये 6 माह की संख्या 60
(1 साल में 6 माह की संख्या=2,
इसी तरह 30 साल में 6 माह की संख्या=60)
Formula:
(BP+DA)×1/4×Total Halves
Basic salary=80000
DA= 80000×17%=13600
Monthly Emolument=93600
Total Halves= 60
Gratuity-93600×1/4×60=₹1400400
Note: Last basic salary और DA का जोड़ Monthly Emolumemt कहलाता है।
Halves समय की गणना
जैसें-
यदि सेवा 18 वर्ष 9 माह 10 दिन की गई है तो Total Halves की गणना-
18 वर्ष में Halves =36
9 माह में Halves = 01
शेष 3 माह और 10 दिन में Halves=1
Total Halves=36+1+0=37
Note: Halves की गणना में 3 माह से अधिक का समय होता है तो इसे 1 Half माना जाता है।
Death Gratuity
CCS(pension)Rule 45(1)(b)
यदि सरकारी सेवक की मृत्यु नौकरी के दौरान हो जाती है, तो उसके परिवार को नीचे दिये गए तालिका के अनुसार Gratuity दिया जाएगा।
Death Gratuity का calculation
इस तालिका में Death Gratuity का rate और qualifying service दिया गया है-
Length of qualifying service | Rate of death Gratuity |
1 साल से कम | Monthly Emoluments का 2 गुना |
1 साल या अधिक पर 5 साल से कम | Monthly Emoluments का 6 गुना |
5 साल या अधिक पर 11 साल से कम | Monthly Emoluments का 12 गुना |
11 साल या अधिक पर 20 साल से कम | Monthly Emoluments 20 गुना |
20 साल से अधिक | Monthly Emoluments का आधा निकाला जाएगा, जिसे Half Monthly Emoluments कहते है को हर पूरा किये 6 माह की संख्या को गुणा किया जाएगा। लेकिन, यह Monthly Emoluments 33 गुणा तक ही हो सकता है या 20 लाख तक ही हो सकता हैं। |
Note:कोई भी Gratuity चाहे वह death Gratuity हो या pension Gratuity 20 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती हैं।
Example -1
मान लेते हैं केशव कुमार की मृत्यु सेवा के दौरान हो जाती है। उनकी अंतिम बेसिक पे ₹80000 और डीए 17% थी। वे 25 साल 9 माह 10 दिन की कुल सेवा में रहे। केशव कुमार Death Gratuity की गणना इस तरह से होगी-
Formula:
(BP+DA)×1/2×Total Halves
Basic salary=80000
DA= 80000×17%=13600
Monthly Emolument=93600
Total Halves=51
Gratuity-93600×1/2×51=₹2386800
चूंकि 20 लाख तक ही Gratuity दिया जा सकता है, इसलिए यहाँ ₹23 लाख 86 हजार 800 की Gratuity निकलने के बावजूद केशव कुमार को ₹20 लाख ही Gratuity मिलेगी।
Example -2
मान लेते हैं शिव कुमार की मृत्यु सेवा के दौरान हो जाती है। उनकी अंतिम बेसिक पे ₹80000 और डीए 17% थी। वे 18 साल 9 माह 10 दिन की कुल सेवा में रहे। शिव कुमार Death Gratuity की गणना इस तरह से होगी-
Monthly Emolument का 20 गुणा Death Gratuity होगा (देखें तालिका)
93600×20=₹1872000
इसी तरह से ऊपर दिए गए तालिका के आधार पर, अन्य qualifying service period के लिए death Gratuity की गणना की जा सकती हैं।
यदि suicide के कारण सरकारी सेवक की मृत्यु होती है,तो भी Death Gratuity दिया जाएगा। Rule 45(2)
Residuary Gratuity
Rule 45(3)
- यदि सरकारी सेवक की अपने रिटायरमेंट के दिन से 5 वर्ष के अंदर मृत्यु हो जाती है, और उसकी मृत्यु के समय जो राशि gratuity या pension, Retirement gratuity और Commuted value of pension के रूप में मिली थी, यदि उसके Emolument के 12 गुणा से कम है,तो अंतर राशि का भुगतान Residuary Gratuity के रूप में उसके परिवार को किया जायेगा।
- यहां Retirement superannuation या compulsory, Voluntary किसी भी तरह हो सकती है।
Example
मान लेते हैं कि सेवानिवृत मनमोहन तिवारी की सेवानिवृत्ति के 5 वर्ष के अंदर निधन हो जाता है। मनमोहन तिवारी का सेवा विवरणी नीचे दी गई है:-
Emolument= 50000
Pension = 70000 (मनमोहन तिवारी ने Pension Commutation नहीं कराया है)
Retirement Gratuity =400000
मनमोहन तिवारी की Residuary Gratuity की गणना इस प्रकार करेंगे-
Residuary Gratuity = (12×Emoluments)-(Service Gratuity or Pension+ Retirement Gratuity+ Commuted value of pension)
Residuary Gratuity = (12×50000)-(70000+400000)
600000-470000=130000
यानी 130000 की राशि मनमोहन तिवारी के परिवार को Residuary Gratuity के रूप में दिया जाएगा।
Gratuity के कुछ सामान्य प्रावधान
- Retirement या Death Gratuity दोनों केस में यदि रुपए के अंश में राशि आ रही है तो उसको आगे रुपये में Round off किया जाएगा। Rule 45(b)
- सरकारी सेवक के Qualifying service की गणना में 3 माह और उससे अधिक को 6 माह के रूप में लिया जाएगा। Rule 45(4) जैसे- एक सरकारी सेवक की Qualifying service 10 वर्ष 5 माह 12 दिन है। 6 monthly period की गणना इस प्रकार की जाएगी- 10 वर्ष = 20 (6 monthly period) 5 माह 12 दिन = 1(6 monthly period) Total 6 monthly period= 20+1=21
- यदि किसी सरकारी सेवक की 4 वर्ष 9 माह या अधिक की Qualifying service है लेकिन 5 वर्ष से कम है,तो उसकी Qualifying service को 5 वर्ष माना जाएगा और उसे Retirement Gratuity दिया जाएगा।Rule 45(5)
- यदि suicide के कारण सरकारी सेवक की मृत्यु होती है,तो भी Death Gratuity दिया जाएगा। Rule 45(2)
Gratuity के लिए Emoluments
- Last Basic pay + DA
- Average of Last 10 month Basic pay+DA जो भी अधिक हो।Rule 45(6)
Gratuity के लिए Family या परिवार में कौन शामिल है:-
- पत्नी या एक से अधिक शादी है तो अन्य पत्नियां। इसमें न्यायिक रुप से अलग पत्नी/पत्नियां भी शामिल है।
- महिला सरकारी सेवक के मामले में पति। इसमें न्यायिक रुप से अलग पति भी शामिल है।
- बेटे, इसमें सौतेले और गोद लिए बेटे भी शामिल है।
- अविवाहित बेटी/बेटियां इसमें सौतेली बेटियां और गोद ली गई बेटियां भी शामिल है।
- विधवा या तलाकशुदा बेटी, जिसमें सौतेली या गोद ली गई बेटियां भी शामिल है।
- पिता, इसमें गोद लिए गए अभिभावक भी शामिल है, यदि व्यक्तिगत कानून इसकी इजाजत देता है।
- माँ, इसमें गोद लिए गए अभिभावक भी शामिल है, यदि व्यक्तिगत कानून इसकी इजाजत देता है।
- भाई, इसमें सौतेले भाई भी शामिल है जो किसी दिव्यांगता या अयोग्यता (शारीरिक या मानसिक) से ग्रसित हैं चाहे वह किसी भी उम्र के हैं।
- 18 वर्ष से कम उम्र के भाई,इसमें सौतेले भाई भी शामिल है।
- अविवाहित/ तलाकशुदा/विधवा बहन इसमें सौतेली बहन भी शामिल है।
- विवाहित बेटी/बेटियां और
- पुत्र जिनकी मृत्यु हो चुकी है. उसके बच्चे
यह लेख विषय की जानकारी देने के लिए लिखी गई है। यह विधिक सलाह नहीं है। कृपया कोई निर्णय लेने से पहले अपने विधिक सलाहकार से संपर्क करें।
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