जब हम Bank Account,Demat Account, Insurance policy आदि लेते है तो एक नॉमिनेशन फॉर्म में हमें अपना नॉमिनी बनाना पड़ता है।
Nomination क्या होता है?
जब कोई अपनी मृत्यु की स्थिति में अपने सम्पति/रुपये पाने के लिए किसी को नामित करता है तो इसे नॉमिनेशन करना कहते है।
जिसे नामित किया जाता है उसे Nominee कहा जाता है।
उदाहरण:-रमेश अपने बैंक खाते में अपने बेटे पवन को nominee के रूप में नाम लिखवाता है।
Nominee क्यों बनाना चाहिए
नॉमिनी बनाना इस लिए जरूरी होता है कि मृत्यु के बाद बिना किसी कानूनी परेशानी के रुपये/सम्पति आपके द्वारा नामित व्यक्ति को मिल जाये।
जैसे ऊपर दिए उदाहरण में देखें तो यदि रमेश की मृत्यु हो जाती है तो बैंक में रखा रकम पवन को बैंक के द्वारा बिना किसी कानूनी अड़चन के दे दिया जाएगा।
नॉमिनी की कानूनी स्थिति क्या होती है
यह एक स्थापित नियम है कि नॉमिनी सम्पति का उत्तराधिकारी नहीं होता है, बल्कि वह एक ट्रस्टी होता है।
यानी मरने वाले की संपत्ति जो उसे नॉमिनी होने के कारण मिला है, उसका मालिक नहीं हो जाता है।
नॉमिनी को जब तक वसीयत या उत्तराधिकार कानून के अनुसार सम्पति का बंटवारा नहीं हो जाता तब तक सम्पति की देखभाल करनी होती है।
नॉमिनेशन से किसी व्यक्ति को बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं मिल जाता।
जैसे ऊपर दिए उदाहरण में देखें तो यदि रमेश की मृत्यु हो जाती है तो बैंक में रखा रकम पवन को बैंक के द्वारा बिना किसी कानूनी अड़चन के दे दिया जायेगा। लेकिन, पवन इस रकम का कोई अकेला अधिकारी नहीं होगा। पवन को अपने पिता के वसीयत के अनुसार या फिर उत्तराधिकार कानून के अनुसार अपने भाइयों में इसका बंटवारा करना होगा। यानी यहां पवन को कोई बेनेफिशल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसका एक अपवाद है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी
लाइफ इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2015 में संशोधन किया गया है और अब माता-पिता या पत्नी/पति को यदि नॉमिनी बनाया गया हो तो उन्हें बेनिफिशियल इंटरेस्ट मिलता है। life insurance की सारी बीमा की राशि नॉमिनी को मिल जाती है।
FAQ
नॉमिनी की डेथ होने पर क्या करें?
आप नॉमिनी चेंज कर सकते हैं।
यदि नॉमिनी का डेथ नॉमिनेशन करने वालों से पहले हो जाता है और नया नॉमिनी नहीं बनाया गया है तो संपत्ति/रुपए-पैसे का बंटवारा उत्तराधिकार कानून के तहत किया जाएगा। इसके लिए बैंक या अन्य संगठन आपसे succession certificate यानी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की मांग कर सकते है। यहउत्तराधिकार प्रमाणपत्र आपको आपके ज़िला के जिला न्यायालय से जारी होगा।
नॉमिनी चेंज किया जा सकता है?
हां, नॉमिनी को चेंज किया जा सकता है। जहां चेंज करना है उस बैंक या संगठन को आवेदन और एक नॉमिनी फीस देकर नॉमिनी चेंज कर सकते हैं।
क्या माइनर को नॉमिनी बनाया जा सकता है?
हां, माइनर को भी नॉमिनी बनाया जा सकता है। लेकिन जब माइनर को नॉमिनी बना जाता है तो उनके लीगल गार्जियन का भी डिटेल देना होता है।
क्या एक से अधिक लोगों को नॉमिनी बनाया जा सकता है?
हां, एक से अधिक लोगों को बनाया जा सकता है। और उनका सम्पत्ति में हिस्सा भी लिखा जा सकता है। यदि हिस्सा नहीं लिखा जाता है तो मृत्यु के बाद उनके बीच बंटवारा बराबर-बराबर की जाएगी।
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यह लेख विषय की जानकारी देने के लिए लिखी गई है। यह विधिक सलाह नहीं है। कृपया कोई निर्णय लेने से पहले अपने विधिक सलाहकार से संपर्क करें।
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