NPS के tier-1 से Partial withdrawal

NPS के tier-1 से Partial withdrawal

NPS सब्सक्राइबर के बीच यह धारणा है कि NPS खाते से निकासी सिर्फ रिटायरमेंट के समय ही किया जा सकता है लेकिन ऐसा नहीं है।

NPS के tier-1 से आप Partial withdrawal कर सकते हैं।

इसके लिए जिन नियमों का पालन करना है उसकी चर्चा इस आर्टिकल में की गई है।

Partial withdrawal क्या है

यदि आप NPS सिस्टम से बिना बाहर आये, अपने NPS खाते से अपने अंशदान की निकासी करते है उसे Parital withdrawal या आंशिक निकासी करना कहते हैं।

Amount की limit

  • अधिकतम राशि जो partial withdrawal में निकाल सकते है, वह आपके टोटल कंट्रीब्यूशन का 25% होता है।
  • यह गणना NPS में पूरे बैलेंस पर नहीं होता है बल्कि जो सब्सक्राइबर है उसके कंट्रीब्यूशन पर होता है।
  • इसमें Employer  यानी नियोजक द्वारा जो अंशदान दिया जाता है उसे शामिल नहीं किया जाता है।

जैसे:- मान लेते हैं कि 10 साल में आपके NPS खाते में ₹42 लाख है जिसमें 20 लाख का अंशदान आपका है और 22 लाख नियोजक का है। 

इसपर आप अपने अंशदान यानी 20 लाख का 25% तक राशि निकाल सकते है। यह राशि इस उदाहरण में 5 लाख होती है।

समय सीमा

आपने NPS खाते में 3 साल तक लगातार अंशदान किया हो तभी आप parital withdrawal कर सकते है।

Limit of withdrawal

आप NPS खाता खोलने और अपने रिटायरमेंट के बीच NPS खाते से 5-5 साल के अंतराल में 3 बार partial withdrawal कर सकते है।

यानी यदि आज आप withdrawal करते है तो अगला withdrawal आप 5 साल के बाद ही कर सकते है।

लेकिन, यदि आप किसी गंभीर बीमारी के लिए withdrawal करते है तो इसपर 5 साल का नियम लागू नहीं होता है।

किन किन आधार पर Parital withdrawal किया जा सकता है

  1. अपने बच्चे या कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे के उच्च शिक्षा के लिए
  2. अपने बच्चे या कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे के शादी के लिए
  3. घर बनाने के लिए। लेकिन यदि पहले से मकान या फ्लैट है तो आप NPS राशि नहीं निकाल सकते।
  4. इलाज के लिए आप, अपने या अपने जीवन साथी, अपने बच्चों, आप पर निर्भर माता पिता के इलाज के लिए NPS से राशि निकाल सकते है।

बीमारी की सूची 

कैंसर

किंडनी फेल

प्राइमरी पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन

मल्टीप्ल सइरोसिस

मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट

कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट

एओर्टा ग्राफ्ट सर्जरी

हार्ट वाल्व सर्जरी

स्ट्रोक

मायोकार्डियल इंफरक्शन

कोमा

पूर्ण अंधापन

पैरालिसिस

गंभीर दुर्घटना जिसमें जीवन-मृत्यु का प्रश्न हो

अन्य गंभीर बीमारी जिसमें जीवन-मृत्यु का प्रश्न हो, जो PFRDA द्वारा समय समय पर जोड़ा जाये।

Covid 19 (19/04/2020 से जोड़ दिया गया है)

दस्तावेज जिनकी आवश्यकता होगी

क्र0स0 राशि निकालने का आधार दस्तावेज जिनकी आवश्यकता होगी
1 उच्च शिक्षा के लिए एडमिशन और फीस से संबंधित पत्र
2 शादी के लिए स्वघोषणा पत्र
3 मकान निर्माण के लिए या फ्लैट खरीदने के लिए स्वामित्व से संबंधित पत्र, एप्रूव्ड प्लान , स्व घोषणा , या लोन पास होने से संबंधित पत्र
4 बीमारी के उपचार के लिए डॉक्टर द्वारा निर्गत सर्टिफिकेट

टैक्स

NPS से  Withdrawal पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता हैं।

प्रक्रिया

Withdrawal को प्रक्रिया online की जाती हैं। 

आप www.cra_nsdl.com के website में जाकर withdrawal कर सकते है। 

राशि आपके NPS खाते से लिंक बैंक खाते में सीधे आ जायेगी।

Read more:NPS में Gratuity Calculation कैसें करें

 

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