Pan card एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जो आजकल किसी भी व्यक्ति के वित्तीय लेन देन के लिए अनिवार्य हो गया है। जहां इस कार्ड के होने से कई लाभ है वही इसके न होने से कोई नुकसान है।
PAN यानी Permanent Account Number 10 अंकों का unique alphanumeric code है जो आयकर विभाग जारी करता है। ये कोड कंप्यूटर द्वारा बनाया जाता है और प्रत्येक कार्डधारक का कोड अलग होता है।
इस नंबर से किसी व्यक्ति का tax देने की योग्यता और आय की स्तर पर नजर रखा जाता है।
यह बैंक में एकाउंट खोलने , लोन लेने , डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेने और अन्य वित्तिय लेने देन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है।
तो pan card बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक application form की आवश्यकता होगी-
TYPE | Form |
नए PAN card के लिए | Form 49A भारतीय नागरिक के लिए ,
Form 49AA NRI के लिए |
उपलब्ध Pan card के reprint के लिए | Form- Request for new Pan card या Form for Change or correction in pan data, |
Pan card में सुधार के लिए | Form- Request for new pan card’ or form for change in pan data’ |
आप फॉर्म 49A या फॉर्म 49AA भरकर पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोनों ही फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्ध हैं।
फॉर्म में ये जानकारी भरनी होती है- निर्धारण अधिकारी कोड (AO कोड), नाम, पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आधार संख्या, आदि।
अब प्रश्न आता है कि Pan card कितने तरह के होते है-
पैन कार्ड के प्रकार
1.व्यक्ति individual के लिए पैन कार्ड
सबसे आम पैन कार्ड है।
2.गैर-निवासी व्यक्तियों (NRI) या भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) के लिए पैन कार्ड
3.भारत में टैक्स देने वाली विदेशी
कंपनी या कॉर्पोरेट के लिए पैन कार्ड
4.Overseas Citizen of india (OCI)और Non -Resident Entities (NRE) के लिए पैन कार्ड
5.भारतीय कंपनियों के लिए पैन कार्ड
पैन कार्ड क्यों
पैन कार्ड के लाभ निम्नलिखित हैं:
1.टैक्स भरने के लिए:
व्यक्ति और कंपनियों को टैक्स भरने के लिए अपना पैन नंबर देना आवश्यक होता है। अगर कोई पैन कार्ड नहीं है, तो व्यक्तियों और संस्थाओं को अपनी आय का 30% का टैक्स देना होगा चाहे वो किसी भी टैक्स स्लैब में आते हों।
2.व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन –
कंपनियां, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अविभाजित परिवार या अन्य संस्थाएं को अपने व्यवसायों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पैन नंबर होना अनिवार्य है।
3.फाइनेंशियल लेनदेन:
कोई भी व्यक्ति/कंपनी फाइनेंशियल लेनदेन तभी कर सकती है जब उसके पास पैन कार्ड हो। जैसे-
- अचल संपत्ति की बिक्री या खरीद, जिसका मूल्य 5 लाख रु. या उससे अधिक हो,
- दुपहिया वाहन को छोड़कर किसी भी वाहन की बिक्री या खरीद,
- बैंक में 50,000 रुपये से अधिक की राशि जमा करना,
- 50,000 रुपये मूल्य या उससे अधिक के बांड खरीदना,
- भारत के बाहर धनराशि निकालना,
- विदेश यात्रा के लिए किया गया खर्च, अगर ऐसे खर्च 25,000 रु. से अधिक हैं,
- म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदना,
- बीमा पॉलिसियाँ खरीदना
- 50,000 और उससे अधिक मूल्य के शेयर आदि।
4.कुछ महत्वपूर्ण सेवा लेने के लिए – जैसे:-
- पोस्ट-पेड मोबाइल फोन कनेक्शन,
- एलपीजी कनेक्शन,
- बिजली कनेक्शन,
- इंटरनेट कनेक्शन,आदि की आवश्यकता होती है, तो पैन कार्ड काम में आता है।
5.बैंक खाता खोलने के लिए:
बैंक में खाता खोलने के लिए के केवाईसी (नो योर कस्टमर) नियम के तहत पैन कार्ड अनिवार्य दस्तावेज है।
6.पैन कार्ड KYC के नियमों के तहत पहचान और उम्र के प्रमाण के लिए योग्य है।
7.पैन कार्ड होने से आप आयकर विभाग द्वारा दिये जाने वाले लाभ/छूट प्राप्त करते है।
आयकर अधिनियम की धारा 139A के अनुसार-
- व्यक्ति जो टैक्स देने के लिए अहर्ता रखता है।
- व्यक्ति जो ऐसा बिजनेस या व्यवसाय चला रहा है जहां पर सालाना टर्नओवर 500000 या उससे अधिक है।
- सभी प्रकार के चैरिटेबल ऑर्गनाइजेशन, ट्रस्ट और एसोसिएशन,आयकर अधिनियम के अनुसार या प्रचलित अन्य कानून के अनुसार कोई भी आयातकर्ता और निर्यातकर्ता जो टैक्स देने की आहर्ता रखता है, को pan card बनाना आवश्यक है।
खर्च
आपको पैन आवेदन फॉर्म के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।
जो भारत में रह रहे लोगों के लिए 107 रु. हैं और 1017 रु. भारत से बाहर रह रहे लोगों के लिए।
tentative amount(*standard T&C apply)
भुगतान net banking , debit या credit card या demand draft से किया जा सकता है।
पैन card में सुधार के लिए भी इतना ही शुल्क देना होता हैं।
नए पैन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज
पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए, ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन फॉर्म (फॉर्म 49A या फॉर्म 49AA) को दस्तावेजों के साथ जमा करना होता है ताकि वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हो सके।
आवश्यक दस्तावेज आवेदक पर निर्भर करते हैं। इन दस्तावेजों की लिस्ट निम्नलिखित है-
व्यक्तिगत आवेदन के लिए दस्तावेज
पहचान पत्र यानी identity proof जो इनमें से किसी भी दस्तावेज की हो सकती है कोई भी सरकार द्वारा जारी की गई आईडी – आधार, डीएल, वोटर आईडी, हथियार का लाइसेंस, पेंशनर कार्ड जिसमें आवेदक की तस्वीर होती है
पते के प्रमाण पत्र यानी address proof जो इनमें से किसी भी दस्तावेज की हो सकती है-
बिजली, लैंडलाइन या ब्रॉडबैंड़ कनेक्शन का बिल,पोस्टपेड मोबाइल फोन बिल,पानी का बिल,एलपीजी या पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल या गैस कनेक्शन बुक,बैंक खाता, क्रेडिट कार्ड, जमा खाता ,
पोस्ट ऑफिस अकाउंट पासबुक,पासपोर्ट,मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस,संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज़,भारत सरकार द्वारा जारी किया गया अधिवास प्रमाण पत्र,आधार कार्ड
जन्म तिथि का प्रमाण
जन्म प्रमाण पत्र जो नगरपालिका या किसी प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र, पेंशन भुगतान आदेश, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आवेदक की जन्मतिथि बताते हुए एक मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पत्र
उनके लिए जो भारतीय नागरिक नहीं हैं non indian citizen के लिए
पहचान का एक प्रमाण जो निम्नलिखित में से कोई भी हो सकता है:
- पासपोर्ट की कॉपी
- भारत सरकार द्वारा जारी पीआईओ कार्ड की कॉपी
- भारत सरकार द्वारा जारी ओसीआई कार्ड की कॉपी
- अन्य राष्ट्रीय या नागरिकता पहचान संख्या की कॉपी या भारतीय दूतावास, उच्चायोग या जहां आवेदक आधारित है, द्वारा जारी टीआईएन
पते का प्रमाण निम्नलिखित में से कोई एक हो सकता है:
- पासपोर्ट की कॉपी
- भारत सरकार द्वारा जारी पीआईओ कार्ड की कॉपी
- भारत सरकार द्वारा जारी ओसीआई कार्ड की कॉपी
- अन्य राष्ट्रीय या नागरिकता पहचान संख्या की कॉपी या भारतीय दूतावास, उच्चायोग या जहां आवेदक आधारित है, द्वारा जारी टीआईएन
- आवासीय देश के बैंक स्टेटमेंट की कॉपी
- भारत में एनआरई बैंक विवरण की कॉपी
- निवासी प्रमाण पत्र या आवासीय परमिट की कॉपी
- एफआरओ द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की कॉपी
- किसी भी भारतीय कंपनी से प्राप्त वीजा और नियुक्ति पत्र की कॉपी
पैन कार्ड आवेदन प्रक्रिया-
पैन card के लिए आप online और offline दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं।
Online
Step 1.
पैन कार्ड आवेदन के लिए NSDL और UTIITSL की वेबसाइट पर जाएं।
Step 2.
वेबसाइट पर ‘न्यू पैन’ के विकल्प पर क्लिक करें।
Step 3.
वहां पैन फॉर्म 49A होगा जिसे भारतीय नागरिक, एनआरई/एनआरआई और ओसीआई (भारतीय मूल के नागरिक) भर सकते हैं।
Step 4.
इस फॉर्म में व्यक्ति को अपना जानकारी भरनी होगी।
Step 5.
फॉर्म जमा करने के बाद आवेदक को ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करना होगा और मोबाइल नंबर को प्राप्त OTP से सत्यापित करना होगा।
Step 6.
फॉर्म जमा करने और फीस जमा करने के बाद आखिरी पेज में व्यक्ति को 15 डिजिट का नंबर (acknowledgement number)ह मिलेगा।
Step 7.
फॉर्म जमा करने के 15 दिन के अंदर इसे आवश्यक दस्तवेज़ो के साथ कूरियर NSDL ऑफिस भेज देना चाहिए।
Step 8.
इसके बाद एनएसडीएल द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा और फिर फॉर्म में भरे पते पर 15 दिन के अंदर पैन कार्ड पहुँच जाएगा।
आप 15 digit का acknowledgement number की सहायता से आप अपने आवेदन को track कर सकते है- जैसे
- Website–https://tin.tin.nsdl.com/pantan/StatusTrack.html
- SMS to 57575 (NSDLPAN 15-digit track. no.)
- E-mail at tininfo@nsdl.co.in
- Contact their Call Centre at (020) – 2721-8080
- Fax queries at (020) – 2721-8081
- Write at the physical address of TIN-NSDL
Offline
पैन कार्ड के लिए किसी भी ज़िला स्तर की पैन एजेंसी में ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है।
Step 1.NSDL या UTIISL की वेबसाइट से पैन कार्ड फॉर्म डाउनलोड करें या UTIISL एजेंट से ये फॉर्म प्राप्त करें।
Step 2.फॉर्म भरें और ज़रूरी दस्तावेज लगाएं (पहचान पत्र, पता और फोटो)
Step 3.NSDL के ऑफिस में प्रोसेसिंग फीस के साथ फॉर्म जमा कर दें. फॉर्म में लिखे पते पर 15 दिनों में पैन कार्ड भेज दिया जाएगा।
पैन कार्ड में क्या लिखा रहता है-
पैन कार्ड में निम्नलिखित जानकारी होती है:
1.कार्डधारक का नाम:
किसी व्यक्ति के मामले में ये व्यक्ति का नाम, किसी कंपनी के मामले में ये कंपनी का नाम और किसी पार्टनरशिप फर्म के मामले में ये उसका का नाम होगा।
2.कार्डधारक के पिता का नाम:
3.जन्मतिथि:
यह जानकारी कार्डधारक के जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर योग्य होती है।
कंपनियों और पार्टनरशिप फर्मों के मामले में, उनके रजिस्ट्रेशन की तारीख लिखी होती है।
4.व्यक्ति का हस्ताक्षर-
पैन कार्ड पर अंतिम जानकारी व्यक्ति के हस्ताक्षर के रूप में होती हैं। जैसे, पैन कार्ड विभिन्न फाइनेंशियल लेनदेन के लिए आवश्यक व्यक्ति के हस्ताक्षर के प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है।
5.व्यक्ति का फोटो –
पैन कार्ड के निचले दाहिने हाथ में कार्डधारक की तस्वीर भी मौजूद होती है जो कार्ड को व्यक्ति के फोटो पहचान प्रमाण के रूप में कार्य करने के योग्य बनाता है।
कंपनियों और फर्मों के मामले में, कार्ड पर कोई तस्वीर मौजूद नहीं होती है
6.पैन कार्ड नंबर:
प्रत्येक व्यक्ति/कंपनी का पैन नम्बर अलग होता है और इसमें विभिन्न जानकारियां होती हैं। ये नंबर कार्डधारक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर बनता है। ये 10 अक्षरों एल्फानुमेरिक नंबर होता है और प्रत्येक अक्षर में कुछ जानकारी होती है।
इन अक्षर में निम्नलिखित जानकारी होती है:
पहले तीन अक्षर: पहले तीन अक्षरों अल्फाबेटिकल होते हैं और A से Z के बीच में से होते हैं।
चौथा अक्षर: पैन नंबर का चौथा अक्षर टैक्सधारक की श्रेणी बताता है।
ये श्रेणी निम्नलिखित हैं:
A – एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स
B – व्यक्ति का शरीर
- – कंपनी
- – फर्म
- – सरकार
H.– हिंदू अविभाजित परिवार
L.– लोकल अथॉरिटीण
J.– आर्टिफीशियल जुडिशल पर्सन
P– व्यक्तिगत
T – ट्रस्ट के लिए व्यक्तियों का एसोसिएशन
पाँचवाँ अक्षर- पाँचवाँ अक्षर व्यक्ति के उपनाम का पहला अक्षर है।
बाकी के अक्षर- बाकी के अक्षर रैंडम होते हैं।
पहले 4 अक्षर नंबर जबकि अंतिम का एक अल्फाबेट होता है।
जैसे मान लेते है अशोक चौबे का PAN no.
AJPC0894N हैं।
- इसमें पहला 3 अक्षर A से Z के बीच से है।
- चौथा अक्षर P है क्योंकि personal catagory में pan card जारी हुआ है।
- पांचवा अक्षर c है क्योंकि चौबे surname का पहला अक्षर है।
पैन कार्ड में बदलाव करें
मौजूदा पैन कार्ड धारक अपने मौजूदा पैन कार्ड की जानकारी में बदलाव कर सकते हैं, जबकि उसी समय पैन नंबर को बनाए रख सकते हैं। पैन कार्ड की कोई भी जानकारी इसकी प्रक्रिया के तहत बदली जा सकती है। इसके लिए पैन कार्ड अपडेट या करेक्शन फॉर्म भर सम्बंधित अथॉरिटी को जमा करना होगा।
डुप्लीकेट पैन कार्ड
मूल पैन कार्ड खोने पर, कार्डधारक फॉर्म और आवेदक फी जमा कर डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है।
हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न
मैं पैन कार्ड के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूँ?
आप पैन कार्ड के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। आप TIN NSDL की वेबसाइट या UTIITSL की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकता हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए आप पैन केंद्र में जा सकते हैं।
मुझे पैन आवेदन फॉर्म कहाँ से प्राप्त होगा?
आपको पैन आवेदन फॉर्म पैन केंद्र में मिल जाएगा। इसके अलावा, आप TIN NSDL की वेबसाइट से पैन आवेदन फॉर्म फॉर्म 49A और फॉर्म 49AA डाउनलोड कर सकते हैं।
पैन आवेदन फॉर्म कहा जमा किया जाता है?
फॉर्म आवेदन फॉर्म को भेजना होगा:
आयकर पैन सेवा इकाई,
NSDL ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,
5 वीं मंजिल, मन्त्री स्टर्लिंग, प्लॉट नं 341,
सर्वे नंबर 997/8, मॉडल कॉलोनी,
दीप बंगला चौक के पास, पुणे – 411 016
क्या आवेदन फॉर्म के साथ 2 फ़ोटो देना अनिवार्य है?
हाँ,
मुझे अपने पैन कार्ड आवेदन का स्टेटस (स्तिथि) कैसे पता करना चाहिए?
आप ऑनलाइन पैन आवेदन का स्टेटस जान सकते हैं। इसके लिए इस वेबसाइट पर जाएं, https://tin.tin.nsdl.com/pantan/StatusTrack.html Or http://www.trackpan.utiitsl.com/PANONLINE/#forward
जो आवेदक हस्ताक्षर नहीं कर सकते उनके लिए क्या आवेदन प्रक्रिया है?
अंगूठे का निशान लगा सकता है।
मैं अपने पैन कार्ड पर फोटो कैसे बदल सकता हूँ?
पैन कार्ड में किसी भी तरह का बदलाव करने के लिए आपको पैन कार्ड करेक्शन फॉर्म भरना होगा।
क्या एक नाबालिग पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है?
हां,
पैन कार्ड प्राप्त करने में कितना समय लगता है?
15-20 दिन ,कई मामलों में समय ज़्यादा लग सकता है।
आयकर विभाग यह कैसे सुनिश्चित करता है कि उपर बताए गए लेनदेन के लिए पैन जानकारी दी गई है?
आयकर विभाग ने फाइनेंशियल दस्तावेज प्राप्त करने वाली संस्थाओं को वैधानिक दिशा-निर्देश दिए हैं कि जहां भी अनिवार्य हो वहां दस्तावेज में पैन की जानकारी दी जाए अन्यथा दस्तावेज अपूर्ण माने जाते हैं।
क्या महिला आवेदकों के लिए पिता का नाम अनिवार्य है (विवाहित / तलाकशुदा / विधवा सहित)?
महिला आवेदकों को चाहे वे अविवाहित, विवाहित, तलाकशुदा या विधवा हों, पैन आवेदन फॉर्म में अपने पिता के नाम का उल्लेख करना होगा।
एक नाबालिग, मानसिक रूप से विकलांग की ओर से कौन आवेदन कर सकता है?
एक निर्धारित प्रतिनिधि नाबालिग, मानसिक रूप से विकलांग का प्रतिनिधित्व कर सकता है।
अगर मैं विदेश में रहता हूं तो क्या मेरे पास भी पैन कार्ड होना चाहिए?
भारत में व्यवसाय करने वाला व्यक्ति, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, उसे टैक्स का भुगतान करने की आवश्यकता होती है और टैक्स का भुगतान करने के लिए, पैन कार्ड होना आवश्यक है। साथ ही, भारत में उच्च मूल्य की संपत्ति खरीदने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।
क्या एक से अधिक pan card रखा जा सकता है?
नहीं, आप सिर्फ एक pan card रख सकते है। आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत ऐसा करने पर 10000 ₹ के फाइन लग सकता हैं।
पैन कार्ड का validity कितने समय के लिए होती है?
यह lifetime के लिए जारी की जाती है।
TIN -NSDL क्या है?
TIN यानी Tax information Network
NSDL यानी National Securities Depository Ltd.
ये आयकर विभाग की तरफ से PAN card बनाने के लिए प्राधिकृत है।
पैन कार्ड किस-किस को मिल सकता है?
- व्यक्तियों,
- कंपनियां
- साझेदारी फर्म,
- नाबालिग,
- छात्र
- गैर-निवासी भारतीय यानी NRI
हिन्दू अंडिवाइडेड फैमिली (HUF) को PAN बनाने के लिए किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है?
HUF के कर्ता द्वारा जारी एक हलफनामा जिसमें नाम, पता और प्रत्येक कॉपीरेंसर के पिता का नाम उस तारीख को लिखा हो जिस दिन आवेदन किया गया हो।
पहचान पत्र, पते का प्रमाण और एचयूएफ के एक करते होने के मामले में जन्मतिथि प्रमाण पत्र
पैन कार्ड कैसें काम करता है?
पैन कार्ड आवेदक द्वारा सभी बैंक और सभी सरकारी और गैर सरकारी वित्तिय लेनदेन से जुड़ा रहता है और यह आयकर विभाग में एक एकाउंट नंबर के रूप में रजिस्टर्ड रहता है।
क्या pan card को बैंक से link करना जरूरी है?
अब ये अनिर्वाय है। बिना पैन के कोई भी लेन देन पूरा नहीं होगा।
भारत में रजिस्टर्ड कंपनी के लिए किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी?
कंपनी रजिस्टरार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी
फर्म और भारत में बनी या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कंपनी के लिए किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी?
लिमिटेड लिअब्लिटी पार्टनरशिप या फर्म रजिस्ट्रार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी या पार्टनरशिप दस्तावेज की कॉपी
भारत में बने या रजिस्टर्ड ट्रस्ट के लिए किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी?
चैरिटी कमिश्नर द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन नंबर सर्टिफिकेट की कॉपी या ट्रस्ट दस्तावेज की कॉपी
व्यक्तियों के संघ के लिए किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी?
को-ऑपरेटिव सोसाइटी या चैरिटी कमिश्नर या अन्य सक्षम प्राधिकारी के रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रेशन नंबर सर्टिफिकेट / प्रमाण पत्र की कॉपी या केंद्र / राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी दस्तावेज जिसमें आवेदक की पहचान और पता हो।
यह लेख विषय की जानकारी देने के लिए लिखी गई है। यह विधिक सलाह नहीं है। कृपया किसी निर्णय लेने से पहले अपने विधिक सलाहकार से संपर्क करें।
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