Gratuity rule

New Gratuity Rule | नॉमिनी किसे बनायें, उपदान कितना मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा

CCS(pension) Rules 2021, New Gratuity rules 2022,  Rule of Nomination for gratuity

Govt.of India ने Pension rule को update और revise किया है। 20/12/2021 को एक नोटिफिकेशन जारी करके CCS (Pension) Rules 2021 को अधिसूचित किया है। CCS(Pension) Rules 2021 के अंतर्गत Gratuity से संबंधित प्रावधानों को भी Update और Revise किया गया है। आइये इस आर्टिकल में इसके प्रावधानों को समझते है।

CCS(Pension) Rules 2021 का

Rule 46 Gratuity के Nomination के बारे में है।

Rule 47 किसे Gratuity दिया जाएगा, बारे में है।

Rule 48 Gratuity से वंचित करने के बारे में है।

Rule 49 Gratuity के lapse हो जाने के बारे में है।

Nomination for Gratuity (Rule 46) नॉमिनी को नामित करना

सरकारी सेवक अपने नियुक्ति के साथ ही Form 3 में अपने रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी के लिए Nominee को नामित करेगा। 46(1)

परिवार में एक या एक से अधिक सदस्य होने पर 46(2)(i)

यदि सरकारी सेवक के परिवार में एक या एक से अधिक सदस्य है तो वह किसी भी सदस्य या सदस्यों को अपना Nominee बना सकता है। 

Note- यहां परिवार का मतलब Rule 45(6) से है। इसे नीचे टेबल में दिया गया है।

family for purpose of gratuity

यदि परिवार में कोई नहीं है 46(2)(ii)

यदि सरकारी सेवक के परिवार में कोई नहीं है, ऐसी स्थिति में वह किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को अपना Nominee बना सकता है। 

यदि सरकारी सेवक एक से अधिक व्यक्ति को अपना Nominee बनाता है, तो उसे हर सदस्य को मिलने वाला शेयर Form 3 में लिखना होगा, ताकि ग्रेच्युटी के सारी राशि कवर हो सके। 46(3)

Alternate Nominee | वैकल्पिक नॉमिनेशन

CCS(pension) Rule 2021 में वैकल्पिक नॉमिनी बनाने का भी प्रावधान है।

  • यदि सरकारी सेवक द्वारा नामित नॉमिनी की मृत्यु हो जाती है या सरकारी सेवक के मृत्यु के बाद और Gratuity की राशि मिलने से पहले  नॉमिनी मृत्यु हो जाती है तो Gratuity पाने का अधिकार Alternate Nominee को मिलता है।
  • लेकिन यदि नॉमिनेशन के समय परिवार में एक से ज्यादा सदस्य हैं तो परिवार के सदस्यों के बाहर किसी को Alternate Nominee के रूप में नहीं रखा जा सकता है।
  • लेकिन यदि नॉमिनेशन के समय परिवार में एक ही सदस्य है तो सरकारी सेवक किसी को भी यानी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को Alternate Nominee नामित कर सकता है।

Nomination से जुड़े अन्य प्रावधान

  1. यदि सरकारी सेवक किसी घटना के घटने या न घटने के आधार पर नॉमिनेशन करता है तो उस तरह की घटना घटने या ना घटने पर नॉमिनेशन अवैध या शून्य हो जाएगा।
  2. यदि सरकारी सेवक का कोई परिवार नहीं है और बाद में उसका परिवार हो जाता है जैसें- उसकी शादी हो जाती है ,बच्चे हो जाते है तो पूर्व में व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के पक्ष में किया गया नॉमिनेशन उस दिन से ही Invalid हो जाएगा 46(5)
  3. यदि सरकारी सेवक के परिवार में एक ही सदस्य है और वह उसे अपना Nominee बनाता है। लेकिन जैसे उसके परिवार में एक अन्य सदस्य शामिल होता है जैसें- उसकी शादी हो जाती है या बच्चे हो जाते हैं या बच्चे को गोद ले लेता है, वैसी स्थिति में व्यक्ति/व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को किया गया वैकल्पिक नॉमिनेशन  उसी समय से Invalid हो जाएगा। लेकिन मुख्य नॉमिनेशन का इसपर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
  4. अविवाहित सरकारी सेवक यदि परिवार के किसी सदस्य को नामित करता है और बाद में उसकी शादी हो जाती है तो जब तक वह नॉमिनेशन रद्द करके नया नॉमिनेशन नहीं बनाता, पूर्व में किया गया नॉमिनेशन वैध रहेगा। 46(6)

Nomination को रदद् करना

  • सरकारी सेवक किसी भी समय अपने नॉमिनेशन को लिखित में अपने प्रधान कार्यालय को नोटिस भेजकर रदद् कर सकता है।
  • लेकिन रदद् करने के नोटिस के साथ ही उसे नया Nomination form (जिसे वह अपना नॉमिनी बनाना चाहता है के पक्ष में) भरकर भेजना होगा। 46(7)
  • किसी नॉमिनी की मृत्यु होने पर या किसी कारण से वह नॉमिनेशन अवैध हो जाने पर सरकारी सेवक लिखित में अपने प्रधान कार्यालय को नोटिस भेजेगा। रदद् करने के नोटिस के साथ ही उसे नया Nomination form (जिसे वह अपना नॉमिनी बनाना चाहता है के पक्ष) भरकर भेजना होगा। 46(8)

Nomination form को Head of office भेजना

  • सभी नॉमिनेशन को सरकारी सेवक अपनी हेड ऑफिस को भेजेगा चाहे नया Nomination करना हो या पुराने नॉमिनेशन को रदद् करना हो। 46(9)
  • हेड ऑफ ऑफिस को जैसे ही सरकारी सेवक का Nomination form प्राप्त होगा वह उसका सत्यापन करेगा कि नॉमिनेशन सीसीएस पेंशन रूल के प्रावधानों के अनुसार किया गया है या नहीं। सत्यापन के बाद कार्यालय प्रधान अपना प्राप्ति की तिथि सहित काउंटर साइन उस पर दर्ज करेगा और अपनी अभिरक्षा में रखेगा।
  • सरकारी सेवक की सेवा पुस्तिका में भी उसके नॉमिनेशन के बारे में प्रविष्टि की जाएगी।
  • नॉमिनेशन का एक कॉपी सरकारी सेवक को भी दिया जाएगा ताकि वह भी उससे अपनी अभिरक्षा में रखें।
  • सरकारी सेवक तथा जो भी नॉमिनेशन किया जाएगा या नॉमिनेशन को रद्द किया जाएगा उसका effect date उस दिन को माना जायेगा जिस दिन हेड ऑफिस को वह रिसीव होगा।46(10)

Persons to whom Gratuity is payable | किसे Gratuity की राशि मिलेगा (Rule 47)

सरकारी सेवक की सेवा के दौरान या रिटायरमेंट के बाद और Gratuity की राशि लेने से पहले यदि मृत्यु हो जाती है तो दो स्थिति उत्पन्न हो सकती है-

  1.  Nominee है
  2.  Nominee नहीं है

यदि नॉमिनी है तो Gratuity की राशि Nominee का मिलेगी।

यदि नॉमिनी नहीं है-

  1. Nomination नहीं किया गया है या Nominee नहीं है या जिसे नामित किया गया था वह अब Gratuity लेने से वंचित हो गया है आदि तो नीचे दिए तरीकों से Gratuity बांटा जाएगा-
  2. यदि एक या अधिक सदस्य है तो क्रमांक1-5  सदस्यों को बराबर बराबर बांटा जाएगा।
  3. यदि क्रमांक 1-5 सदस्य नहीं है, तो क्रमांक 6-11 के सदस्यों को बराबर बराबर राशि बांटी जायेगी। 47(2)
  4. यदि सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के बाद और Gratuity लेने से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसकी ग्रेच्युटी की राशि को उनके परिवार के सदस्यों के बीच बांट दिया जाएगा। 47(3)
  5. सरकारी सेवक के परिवार के महिला सदस्य के विवाह या पुनर्विवाह या भाई जिसमें 18 साल की उम्र प्राप्त कर ली है का सरकारी सेवक के सेवानिवृत्ति के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद और ग्रेच्युटी की राशि लेने से पहले मृत्यु का Gratuity पाने के उनके अधिकार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। 47(4)

Minor की स्थिति में Gratuity 

  1. Gratuity की राशि किसी minor सदस्य को देनी है तो राशि उसके Guardian को दिया जाएगा 47(5)
  2. Gratuity की राशि जो Minor को देनी है, वह उसके Natural Guardian को दिया जाएगा।
  3. यदि Natural Guardian नहीं है तो परिवार के उस सदस्यों को दिया जाएगा जो certificate of Guardianship को प्रस्तुत करेगा। 47(6)
  4. Natural Guardian नहीं है,तो Minor को प्राप्त होने वाला शेयर का 20% तक बिना Certificate of Guardianship के दिया जा सकता है। इसके लिए परिवार के कोई सदस्य को  Indemnity bond (format 7) देना होगा। शेष 80% ग्रेच्युटी की राशि Certificate of Guardianship प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा। 47(7)

Gratuity के लिए claim प्रस्तुत न करने की स्थिति

यदि एक से अधिक सदस्यों को ग्रेच्युटी की राशि दी जानी है और उस में से कोई एक सदस्य  form-9 अपना दावा प्रस्तुत नहीं करता है तो बाकी सदस्यों का दावा जिन्होंने अपना दावा प्रस्तुत किया है,प्रोसेस कर दिया जाएगा। और जब वह सदस्य अपना form 9 में claim करेगा तो उसे बाद में अलग से प्रोसेस किया जाएगा। 47(8)

Debarring a person from receiving Gratuity | Gratuity से वंचित करना  (Rule 48)

  • यदि किसी पर सरकारी सेवक के हत्या करने या हत्या में शामिल होने का आरोप है और कोर्ट में  मामला चल रहा है तो जब तक प्रोसिडिंग चलती है, तब तक आरोपी को प्राप्त होने वाला ग्रेच्युटी का हिस्सा स्थगित रहेगा। 48(1)
  1. यदि वह दोषसिद्ध हो जाता है तो उसे ग्रेफिटी की राशि पाने से वंचित कर दिया जाएगा और उसे प्राप्त होने वाला ग्रेच्युटी का राशि अन्य सदस्यों को बराबर भागों में बांट दिया जाएगा।
  2. यदि वह न्यायालय के द्वारा बरी कर दिया जाता है तो उसके हिस्से की राशि उसे दी जाएगी।
  • यदि कोई सरकारी सेवक को आत्महत्या के लिए उकसाता है,तो उस स्थिति में भी उसे Gratuity पाने से वंचित कर दिया जाएगा 48(3)

Lapse of Retirement and Death Gratuity (Rule 49)

यदि किसी सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाती है और उसके पीछे कोई भी परिवार का सदस्य नहीं है। उसने नॉमिनेशन भी नहीं किया है या उसने नॉमिनेशन किया था लेकिन वह invalid हो गया है तो उसकी ग्रेच्युटी की राशि सरकार पर निहित हो जाएगी।

लेकिन, यदि इस तरह के मामले में कोर्ट ऑफ लॉ Succession Certificate जारी करता है तो सर्टिफिकेट के आधार पर ग्रेच्युटी की राशि उत्तराधिकारी को मिलेगी। Rule 49

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यह लेख विषय की जानकारी देने के लिए लिखी गई है। यह विधिक सलाह नहीं है। कृपया कोई निर्णय लेने से पहले अपने विधिक सलाहकार से संपर्क करें।

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