मोटरकार पर झंडा फहराने से संबंधित क्या है नियम, flag code of india.राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002
हम सभी अपने राष्ट्रीय ध्वज से बहुत प्यार करते है और इसी प्यार और लगाव के कारण हम राष्ट्रीय ध्वज को अपने कारो और वाहनों में लगा लेते है। लेकिन हममें से कई लोगों को मोटरकार पर झंडा फहराने से संबंधित नियम नहीं मालूम है, जो राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 में दिए गए है, और जिसे हर नागरिक को जानना चाहिए।
मोटरकरो पर झंडा फहराने का विशेषाधिकार केवल निम्नलिखित व्यक्तियों तक सीमित है-
- राष्ट्रपति
- उपराष्ट्रपति
- राज्यपाल और उपराज्यपाल
- विदेशों में स्थित भारतीय मिशन या पोस्टों के
- 5. अध्यक्ष उन देशों में जहां कि वे नियुक्त हो
- प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री
- केंद्र के राज्य मंत्री और उप मंत्री
- राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्रों में मुख्यमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री
- राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्रों के राज्य मंत्री और उप मंत्री
- अध्यक्ष लोकसभा
- उपाध्यक्ष राज्यसभा
- उपाध्यक्ष लोकसभा
- राज्यों में विधान परिषद के अध्यक्ष
- राज्य और संघ शासित क्षेत्रों में विधान सभाओं के अध्यक्ष
- राज्यों में विधान परिषदों के उपाध्यक्ष
- राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में विधान सभाओं के उपाध्यक्ष
- भारत के मुख्य न्यायाधीश
- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
ये सभी जब भी आवश्यक या उचित समझे अपनी कारों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा सकते हैं।
जब कोई विदेशी गणमान्य व्यक्ति भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई कार में यात्रा करता है, तो राष्ट्रीय झंडा कार के दाएं ओर फहराया जाता है और संबंधित देश का झंडा कार के बाएं ओर फहराया जाता।
जैसा की चित्र में दिखाया गया
यह लेख विषय की जानकारी देने के लिए लिखी गई है। यह विधिक सलाह नहीं है। कृपया कोई निर्णय लेने से पहले अपने विधिक सलाहकार से संपर्क करें।
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