सरकारी दफ्तरों में झंडा फहराने के नियम, flag code of india, राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002,
इस article में सरकारी दफ्तरों में झंडा फहराने के नियमों को बताया गया है जैसा राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 में दिया गया है।
सरकारी दफ्तरों में सिर्फ ऐसे झंडे फहराने की अनुमति है, जो भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standard) द्वारा निर्धारित विशिष्ट (specifications) के अनुरूप हो और जिस पर ब्यूरो का मानक चिन्ह लगा हो।
इसका अर्थ है झंडे में प्रयुक्त रंग, प्रिंट, ध्वज दंड की ऊंचाई, झंडे के कपड़े आदि सभी भारतीय मानक ब्यूरो के विशिष्टियों के अनुरूप होना चाहिए।
जब झंडा फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए और उसे ऐसी जगह फहराया जाना चाहिए, जहां यह साफ-साफ दिखाई दे सके।
जहां किसी सार्वजनिक इमारत पर झंडा फहराने की प्रथा है उस भवन पर हर दिन (रविवार और छुट्टी के दिनों में भी) सूर्योदय से सूर्यास्त तक झंडा फहराया जाना चाहिए, चाहे मौसम कैसा भी क्यों न हो।
ऐसे भवनों पर रात के समय भी झंडा फहराया जा सकता है लेकिन ऐसा बहुत ही विशेष अवसरों पर किया जाना चाहिए।
झंडे को हमेशा तेजी के साथ ऊपर चढ़ाया जाएगा और धीरे-धीरे आदर के साथ नीचे उतारा जाएगा।
यदि झंडा को ऊपर चढ़ाते समय और नीचे उतारते समय बिगुल भी बजाया जाए, तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि झंडे को बिगुल की आवाज के साथ ही ऊपर चढ़ाया या नीचे उतारा जाए।
यदि झंडा सभा मंच पर फहराया जाए तो उसे इस प्रकार फहराया जाएगा कि जब वक्ता श्रोतागण की ओर मुंह करें तो झंडा उसके दाहिनी ओर रहे।
सावधानियां
राष्ट्रीय ध्वज संहिता में सरकारी दफ्तरों में झंडा फहराने से संबंधित कुछ सावधानियां दी गई हैं-
- झंडे पर किसी प्रकार का अक्षर नहीं लिखना चाहिए।
- फटा हुआ या मेला कुचेला झंडा नहीं फहराया जाएगा।
- किसी व्यक्ति या वस्तु के अभिवादन के लिए झंडे को नीचे नहीं किया जाएगा।
- किसी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडे से ऊपर नहीं लगाया जाएगा या बराबर भी नहीं रखा जाएगा।
- जिस ध्वजडंड (flag pole) में झंडा फहराया जा रहा हो, कोई भी वस्तु उस ध्वजडंड के ऊपर नहीं रखी जाएगी। इसमें फूल या मालाएँ या प्रतीक भी नहीं रखी जा सकती।
- विशेष अवसरों जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय दिवसों पर समारोह के एक भाग के रूप में झंडे को फहराया जाने से पहले इसके अंदर फूलों की पंखुड़ियों रखी जा सकती है।
- झंडे का प्रयोग सजावट के लिए नहीं किया जाएगा।
- केसरी भाग को नीचे रखकर झंडा नहीं फहराया जाएगा।
- झंडे को जमीन या पानी में गिरने नहीं दिया जाएगा।
- .झंडे को इस प्रकार से फहराया या बांधा नहीं जाएगा, जिससे की उसे क्षति हो।
अभिवादन
राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय वहां पर उपस्थित सभी लोग अपना मुख झंडे की ओर रखेंगे और सावधान (attention) की मुद्रा में खड़े रहेंगे। वर्दी पहने हुए व्यक्ति उपयुक्त ढंग से अभिवादन करेंगे।
यह लेख विषय की जानकारी देने के लिए लिखी गई है। यह विधिक सलाह नहीं है। कृपया कोई निर्णय लेने से पहले अपने विधिक सलाहकार से संपर्क करें।
Share करें यदि article पसंद आया हो।
Comment करें यदि कोई बात कहनी हो।
Read more:
नियम जिसे राष्ट्रीय ध्वज फहराने के समय ध्यान रखना चाहिये