Voluntary Retirement Rule 2022 ,स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नियम, CCS (Pension) Rule 1972 Rule 48 या Rule 48A
केंद्रीय कर्मचारी CCS (Pension) Rule 1972 के Rule 48 या Rule 48A के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन दे सकते हैं।
Rule 48 सरकारी कर्मचारी जिसने 30 साल की क्वालीफाइंग सर्विस पूर्ण कर ली है वह Rule 48 के तहत सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करता है।
Rule 48A जिस सरकारी सेवक ने 20 साल की क्वालीफाइंग सर्विस पूर्ण की है, Rule 48A के तहत आवेदन कर सकता है।
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए नोटिस देना
कोई सरकारी सेवक जिस तारीख को सेवानिवृत होना चाहता है, उस तारीख से 3 माह पूर्व अपने अप्वाइंटिंग अथॉरिटी को यानी नियुक्त करने वाले प्राधिकार को लिखित नोटिस देगा।
3 महीने के नोटिस से छूट
3 महीने का नोटिस देने के सामान्य नियम से कुछ सरकारी सेवकों जैसे वैज्ञानिक या तकनीकी विशेषज्ञों को छूट दी गई है-
- जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत किसी असाइनमेंट में है।
- मंत्रालय या विभाग के अंतर्गत किसी फॉरेन बेस्ट ऑफिस में पोस्टेड हैं, विदेश में
- किसी विदेशी सरकार के साथ किसी विशेष कॉन्ट्रैक्ट में जिनकी नियुक्ति हुई है।
यदि उपर दिये सरकारी सेवक का स्थानांतरण भारत हो जाता है और वह भारत में पोस्टेड रहते है तो उन्हें यह 1 साल तक ही छूट मिलेगी। एक साल के बाद उन्हें छूट नहीं मिलेगी।
यदि कोई सरकारी सेवक 3 महीने से कम का नोटिस देना चाहता है तो उसे यह लिखित कारणों के साथ अपने ऑपरेटिंग अथॉरिटी को देना पड़ेगा। ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर इसे मेरिट के आधार पर निर्णय किया जायेगा।
अप्वाइंटिंग अथॉरिटी 3 महीने से कम का नोटिस देने के सामान्य नियम में छूट दे सकता है। छूट इस शर्त के साथ दिया जाता है कि सरकारी सेवक commutation of pension के लिए, नोटिस के 3 महीने पूरा होने के बाद ही आवेदन करेगा।
Notice को स्वीकृत करने के नियम
Rule 48 के तहत यदि सेवानिवृति के लिए आवेदन किया जाता है तो इसे अप्वाइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा स्वीकृत किया जाना अनिवार्य नहीं है।
स्वतः स्वीकृत मान लिया जाता है, यदि नोटिस की अवधि के समाप्त होने के पहले आवेदन अस्वीकार करने से संबंधित सूचना नहीं भेज दी जाती है।
Rule 48A के तहत यदि सेवानिवृति के लिए आवेदन किया जाता है तो इसे अप्वाइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा स्वीकृत किया जाना अनिवार्य शर्त है।
यदि नोटिस की अवधि के समाप्त होने के पहले आवेदन अस्वीकार करने से संबंधित सूचना नहीं भेज दी जाती है तो मान लिया जाता है (presumed) की आवेदन स्वीकृत कर लिया गया है।
नोटिस की तिथि जिस दिन समाप्त होगी ,उन दिन से सरकारी सेवक को सेवानिवृत मान लिया जाता है।
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को वापस लिया जा सकता है
यदि कोई सरकारी सेवक सेवानिवृत्ति के लिए नोटिस देता है तो अप्वाइंटिंग अथॉरिटी के विशेष अनुमति के बिना नोटिस वापस नहीं ले सकता है। यदि सरकारी सेवक नोटिस वापस लेना चाहता है तो उसे नोटिस की अवधि यानी उसके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले ही नोटिस वापस लेने की अपनी इच्छा को लिखित में अप्वाइंटिंग अथॉरिटी को देना होगा।
यह दोनों मामलों में यानी Rule 48 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति सेवानिवृत्ति और Rule 48A के तहत सेवानिवृत्त दोनों पर लागू होता है।
जिन आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन को अस्वीकृत किया जा सकता है
निलंबन के दौरान यदि कोई सरकारी सेवक निलंबित है और Rule 48 के तहत सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन देता है तो अप्वाइंटिंग अथॉरिटी ऐसे आवेदन को चाहे तो रोक सकती है।
लेकिन यदि कोई सरकारी सरकारी सेवक Rule 48A के तहत सेवानिवृत्ति के आवेदन करता है तो उसके आवेदन को किसी भी आधार पर निरस्त किया जा सकता है।
जो सरकारी सरकारी सेवक किसी ऑटोनोमस बॉडी में प्रतिनियुक्ति में थे और बाद में उन्हें वहां परमानेंटली (स्थाई रूप से) उस बॉडी में absorb कर दिया गया है वह Rule 48A के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस देने के बाद जिस तरह की छुट्टी ली जा सकती है
एक सरकारी सेवक जिसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए नोटिस दिया है वह उस नोटिस अवधि में अपने छुट्टी खाता में अवशेष छुट्टी में से छुट्टी के लिए आवेदन कर सकता है।
Extraordinary leave (EOL) नोटिस अवधि के दौरान असाधारण अवकाश नहीं दिया जाएगा
लेकिन यदि कोई सरकारी सेवक पहले से ही असाधारण अवकाश में है (मेडिकल ग्राउंड के अलावा प्राइवेट अफेयर्स पर) और इस दौरान वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन देता है तो उसे 3 महीने का नोटिस देने की बाध्यता से मुक्त कर दिया जाएगा और तत्काल प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के उसके आवेदन को स्वीकृत किया जाएगा, बशर्ते वह निगरानी के दृष्टिकोण से क्लियर हो।
यदि सरकारी सरकारी सेवक मेडिकल ग्राउंड पर असाधारण अवकाश में है और वह इस दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करता है, तो वह जिस भी अवधि का नोटिस देता है उसको उसी रूप में स्वीकृत कर लिया जाएगा और नोटिस की अवधि के समाप्त होने पर उसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्त मान लिया जाएगा। लेकिन यहां ध्यान रखने बात है कि वह सरकारी सेवक विजिलेंस के दृष्टिकोण से क्लियर हो।
Leave not due के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
यदि सरकारी सेवक लीव नॉट ड्यू के अंतर्गत अवकाश में है और वह ड्यूटी जॉइन किए बिना स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसकी सेवानिवृत्ति leave not due के शुरुआत की तिथि से मानी जाएगी और यदि उसे CCS(leave) Rule 31 के तहत कोई छुट्टी वेतन दिया गया है तो उसे वसूल किया जायेगा।
क्वालीफाइंग सर्विस की गणना करना
यदि कोई सरकारी सरकारी सेवक Rule 48A के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करता है तो उसे सबसे पहले संतुष्ट हो लेना चाहिए कि उसने 20 साल की क्वालीफाइंग सर्विस पूरा कर ली है। यदि इसमें कोई कमी रह जाती है तो इसका प्रभाव उसके पेंशन पर पड़ेगा।
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को अस्वीकृत करने से संबंधित नियम
आम तौर पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को स्वीकृत कर लिया जाता है,लेकिन निम्नलिखित परिस्थितियों में उसे खारिज किया जा सकता है:-
- यदि सरकारी सेवक पर विभागीय कार्रवाई चल रही है या लंबित है जिसमें बृहद दंड -जैसे सेवा से हटाया जाना या बर्खास्त करना- दिया जाना हो या
- फिर किसी कोर्ट में कोई केस पेंडिंग हो या विचाराधीन हो।
लेकिन इन परिस्थितियों में भी यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को स्वीकृति देना हो तो
- ग्रुप ए और बी के कर्मियों के लिए अपने विभागीय मंत्री से विशेष अप्रूवल लेना जरूरी है। औ
- ग्रुप सी और डी के कर्मियों के लिए विभागीय प्रधान से विशेष अप्रूवल लेना जरूरी है।
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए क्या-क्या स्टेप्स लेना चाहिए
- फॉर्म 24 में सर्विस वेरिफिकेशन कराना चाहिए
- सक्षम प्राधिकार से विजिलेंस क्लीयरेंस रिपोर्ट लेना चाहिए
- अपने कार्यालय प्रधान को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का 3 माह का नोटिस देना (Rule 48 या 48A के अंतर्गत नोटिस देना चाहिए)
- एक आवेदन कारणसहित यदि आप 3 माह से कम अवधि का नोटिस देना चाहते हैं।
- कार्यालय प्रधान द्वारा जारी नो ड्यू सर्टिफिकेट
- सेवा पुस्तिका जो पूरी तरह से भरी हुई हो, और सेवा सत्यापन हो चुका हो।
- छुट्टी खाता अच्छी तरह से भरी हुई हो।
- EOL लिया गया है या नहीं लिया है इससे संबंध में सर्टिफिकेट
- यदि कोई अनाधिकृत अनुपस्थिति है तो उसके नियमितीकरण से संबंधित सर्टिफिकेट
- प्रधान कार्यालय द्वारा निर्गत सर्टिफिकेट कि वह सरकारी सेवक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए सुपात्र है
- यदि सरकारी सेवक का पहले सर्विस का रिकॉर्ड है तो उसकी गणना
- यदि सेवा में कोई टूट है,तो उसकी माफी के संबंध में सर्टिफिकेट जारी किया जाना चाहिए।
यह लेख विषय की जानकारी देने के लिए लिखी गई है। यह विधिक सलाह नहीं है। कृपया कोई निर्णय लेने से पहले अपने विधिक सलाहकार से संपर्क करें।
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