यदि आप सुरक्षित निवेश, बचत, टैक्स सेविंग, रिटायरमेंट प्लानिंग एक साथ करना चाहते है तो आप VPF यानी स्वैच्छिक भविष्य निधि का विकल्प चुन सकते है।
क्या है VPF
यह EPF का ही एक रूप है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के दायरे में आने वाली कंपनी अपने कर्मियों का प्रोविडेंट फण्ड काटती हैं। इसे EPF कहा जाता है। EPF में कंपनी और कर्मी दोनों का योगदान (अंशदान) रहता है।
कर्मी अपने वेतन (Basic+ DA)) का 12% तक PF में जमा कर सकता हैं। इतना ही शेयर कंपनी भी देती है।
यदि आप ज्यादा निवेश करना चाहते है तो आप VPF में निवेश कर सकते है।
VPF में कर्मी अपने बेसिक सैलरी का 100% तक अंशदान कर सकता हैं। VPF में अंशदान को आप हर साल बदल भी सकते है।
VPF एक नजर में
कौन निवेश कर सकता है | EPFO के अंतर्गत आने वाले सभी |
ब्याज दर | 8.5% p.a. भारत सरकार के द्वारा सालाना निर्धारित किया जाता है। |
न्यूनतम और अधिकतम निवेश की सीमा | कर्मी पर निर्भर salary का 100% भी निवेश किया जा सकता है |
लॉक इन पीरियड | 5 साल का |
नियोजक का अंशदान | शून्य |
कितने समय के लिए निवेश | रिटायरमेंट या जॉब छोड़ने तक |
आयकर में छूट | 1.5 लाख तक की
Note: Budget 2021 में PF में 2.5 लाख से अधिक के अंशदान से होने वाले ब्याज पर आय को टैक्स के दायरे में लाया गया है। |
कौन निवेश कर सकता है:-
जिनका EPF में खाता है वही निवेश कर सकते है।
दस्तवेज़ों जिनकी आवश्यकता होगी:-
VPF खाता खोलने के लिए जिन दस्तवेज़ों की आवश्यकता होगी वे है:-
- Ministry of Finance में Registration होने से संबंधित प्रमाणपत्र
- Form 24 और Form 49
- आपके कंपनी द्वारा मांगा गया अन्य दस्तवेज़
VPF खाता का लाभ
निवेश का सुरक्षित माध्यम
निवेश के पीछे सरकार है। इसलिए आपका निवेश एकदम सुरक्षित है। यदि खाताधारक की मृत्य हो जाती है तो सारी राशि नोमिनी को या उत्तराधिकारी को दे दी जाती है।
अधिक ब्याज
अभी 8.5% ब्याज सालाना मिल रहा है। यह PPF में मिलने वाले ब्याज से अधिक है। इसलिए VPF निवेश का एक अच्छा विकल्प है। भारत सरकार हर वित्तिय वर्ष के शुरू में VPF में मिलने वाले ब्याज तय करती है।
खाता खोलना आसान
आप साल में कभी भी VPF खाता खोल सकते है।
खाता ट्रांसफर करने आसान
यदि आप नए जगह नौकरी करने लगते है, तो आप अपने वर्तमान नियोजक के पास खाता आसानी से ट्रांसफर कर सकते है।
आयकर में छूट
VPF पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। इस तरह आप ₹46,800 तक टैक्स बचा सकते है।
Apply कैसें करें
- आप अपने HR से संपर्क करें।
- उनको बताये की आप अंशदान बढ़ाना चाहते है।
- यदि आपकी कंपनी VPF की सर्विस देती होगी तो HR कंपनी की पॉलिसी के अनुसार प्रोसेस पूरा करेगा।
- इसके लिए नए एकाउंट खोलने की जरूरत नहीं होती है।आपके EPF एकाउंट से VPF को अटैच कर दिया जाता है। दोनों एक ही (UAN universal Account Number) से लिंक किये हुए होते है।
- आपका अंशदान आपके सैलरी से काट जाएगा।
Tax
VPF EEE( exempt-exempt-exempt) Tax structure में काम करता है। यानी इसपर कोई tax नहीं लगता।
- VPF पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट मिलती है।
- Maturity पर मिलने वाला पैसा पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है।
- 5 साल तक नौकरी के बाद आप VPF खाते से आंशिक राशि निकाल सकते है। इससे पहले टैक्स लगेगा।
VPF से निकासी
आकस्मिक स्थिति जैसें- बीमारी में आप VPF से राशि निकाल सकते
इसके लिए आपको form 31 में भरना होगा।
Form 31 अपने आर्गेनाईजेशन के HR से या पोर्टल से डाउनलोड कर सकते है।
आप loan के रूप में आंशिक निकासी भी कर सकते है।
निष्कर्ष:- VPF खाता उनके लिए है जो सुरक्षित और बढ़िया पेंशन के लिए प्लान कर रहें है।
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